Summon To Arvind Kejriwal: दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार (07 मार्च) को अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है. ये समन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अर्जी पर भेजा गया है. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से 16 मार्च तक पेश होने का निर्देश दिया है.


दरअसल, कथित दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी ने कोर्ट में दूसरी शिकायत की थी. जिस पर अदालत ने एक्शन लिया है. इससे पहले ईडी अरविंद केजरीवाल को 8 समन जारी कर चुकी है लेकिन वो एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं. अरविंद केजरीवाल ने इन सभी समनों को गैरकानूनी बताया. उन्होंने कहा था कि ईडी के समन गैरकानूनी है लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं.  


5 समन भेजने के बाद ईडी किया था अदालत का रुख


दरअसल, अरविंद केजरीवाल की शिकायत ईडी पहले भी कोर्ट में कर चुकी है. पांचवें समन के बाद ईडी ने कोर्ट का रुख किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ने बजट सत्र का हवाला देते हुए व्यक्तिगत पेशी के लिए छूट मांगी थी.


न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन जांच में समन का पालन नहीं करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए अदालत में बुधवार को नयी शिकायत दर्ज कराई थी. निदेशालय ने बताया कि नयी शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी की ओर से आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को भेजे गए समन संख्या चार से आठ का पालन नहीं करने से संबंधित है.


ईडी ने पूर्व में एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर कर दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी धन शोधन जांच में केजरीवाल को जारी किए गए पहले तीन समन पर पेश नहीं होने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था.


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