(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Covid-19 Pandemic: बढ़ते कोविड मामलों पर BMC सख्त, UAE और Dubai से लौटे यात्रियों का होम क्वारंटीन अनिवार्य
Omicron Variant: नए साल के मद्देनजर बीएमसी ने जारी आदेश में कहा था कि ग्रेटर मुंबई नगरपालिका सीमा में किसी भी बंद या खुले स्थान पर किसी तरह के जश्न समारोह, सभा, पार्टी के आयोजन की अनुमति नहीं होगी.
Covid Cases In Mumbai: मुंबई नगर महापालिका ने 24 दिसंबर को जारी अपने नियमों में संशोधन करते हुए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और दुबई से आने वाले सभी यात्रियों का सात दिन का होम क्वारंटीन (Home quarantine) अनिवार्य कर दिया है. बुधवार देर रात जारी आदेश में मुंबई नगर महापालिका द्वारा कहा गया है कि इन देशों से आने वाले सभी यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही कोविड RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होगा. वहीं इन देशों से आए मुंबई निवासी सभी यात्रियों को अनिवार्य 7 दिन के क्वारंटीन में रहना होगा.
कोविड के बढ़ते मामलों के बीद लिया गया फैसला
जिसका मतलब है कि दुबई से आने वाले सभी यात्री जिनका कोविड टेस्ट निगेटिव होगा उन्हें भी 7 दिन के अनिवार्य होम क्वारंटीन में रहना होगा. गौरतलब है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना के नए मामलों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है. बुधवार शाम बीएमसी की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 2510 केस आए हैं और एक नागरिक की मौत हुई है. वहीं मंगलवार को 1377, सोमवार को 809, रविवार को 922, शनिवार को 757, शुक्रवार को 683 और गुरुवार को 602 मामलों की पुष्टि हुई थी.
महाराष्ट्र: दुबई सहित UAE से आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्री जो मुंबई के निवासी हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से 7 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। ऐसे यात्रियों के लिए मुंबई आने पर RT-PCR अनिवार्य होगा: BMC pic.twitter.com/9XzuBQ6m5J
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 29, 2021
इससे वहीं बीएमसी द्वारा पूर्व में जारी आदेश के मुताबिक मुंबई के अलावा राज्य के अन्य जिलों व पड़ोसी प्रदेशों के नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन की इजाजत नहीं होगी. उनके मुंबई आगमन पर वह संबंधित कलेक्टर कलेक्टर की जिम्मेदारी में भेज दिए जाएंगे और फिर वहीं से कलेक्टर ही उनके आगे के के परिवहन की व्यवस्था करेंगे.
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नए साल के जश्न पर भी रहेंगी पाबंदियां
इसके अलावा नए साल के मद्देनजर बीएमसी ने अपने आदेश में कहा था कि ग्रेटर मुंबई की नगरपालिका सीमा में किसी भी बंद या खुले स्थान पर किसी भी तरह के जश्न के कार्यक्रम, समारोह, सभा, पार्टी और गतिविधि के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी. गौरतलब है कि इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए पूरे राज्य में कोविड प्रोटोकॉल लागू कर दिए थे. जिसके अनुसार किसी भी सार्वजनिक जगह पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक होगी. वहीं रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक राज्य में रात्री कर्फ्यू लागू रहेगा.
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