नई दिल्ली: दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी की इजाजत के लिए विक्रेता आज से लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे. दिल्ली सरकार ने शराब की डिलीवरी को लेकर संशोधित नीति लागू की है. आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार आज से L-13 लाइसेंस धारकों को ग्राहकों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी.


जारी नोटीफिकेशन में कहा गया है कि लाइसेंस धारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे. छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को कोई डिलीवरी नहीं की जाएगी. 1 जून को दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब के व्यापार को नियंत्रित करने वाले आबकारी नियमों में संशोधन के बाद यह घोषणा की थी. छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, झारखंड, ओडिशा ऐसे राज्यों में शामिल हैं जहां शराब की होम डिलिवरी की इजाजत है.


क्या है नियम
नए नियम के तहत दिल्ली सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 'शराब की डिलीवरी किसी भी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में नहीं की जाएगी केवल होम डिलीवरी होगी'. लाइसेंस धारक किसी को भी अपने परिसर में शराब पीने के लिए नहीं बेच सकते हैं. 


सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए आबकारी नियमों के तहत दिल्ली में मोबाइल एप और पोर्टल के जरिए शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दे दी गई है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि दिल्ली भर में शराब की दुकानों को शराब पहुंचाने की अनुमति दी जाएगी. केवल एल-13 लाइसेंस धारकों को ही होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी, न कि शहर के हर शराब की दुकान पर.


दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2010 में भी शराब की होम डिलीवरी के लिए प्रावधान थे, लेकिन ई-मेल या फैक्स के जरिए ही इसके लिए रिक्वेस्ट भी जा सकती थी. लेकिन दिल्ली में कभी भी शराब की होम डिलीवरी नहीं हुई. दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 2020 में जब मई महीने में लॉकडाउन खोला गया था तो शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी थी. ऐसा दूसरे राज्यों में भी देखा गया था. जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी और कहा था कि राज्यों को कोरोना और देह से दूरी के मद्देनजर शराब की होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए.


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