ई-कॉमर्स कंपनियां पर लागू होगा नया नियम, नहीं बेच सकेंगे 3 महीने के अंदर एक्सपायर होने वाला प्रोडक्ट
ई-कॉमर्स कंपनियों पर डेट की बंदिशे लगाई जाएंगी जिसके तहत अब ई-कॉमर्स कंपनियां उन खाने-पीने की चीज़ों को नहीं बेच सकेंगी जो 3 महीने के अंदर एक्सपायर होती है.
ई-कॉमर्स कंपनियों पर बड़ा फैसला लेते हुए नया नियम लागू किया जा रहा है. इस नए नियम के तहत अब ई-कॉमर्स कंपनी पर डेट की बंदिशे लगाई जाएंगी. इसका मतलब ये कि अब कंपनियां उन खाने-पीने की चीज़ों को नहीं बेच सकेंगी जो 3 महीने के अंदर एक्सपायर होती है.
एक्सपायर होने से एक दिन पहले बेच दिया जाता है सामान
ऐमजॉन से लेकर ग्रोफर्स जैसी अन्य कई ई-कॉमर्स कंपनियां पर ये नियम लागू किया गया है. रेगुलेटर एफएफएसएआई ने इस बात की जानकारी संसदीय समिति को दी. उन्होंने कहा कि कंपनियां कई बार खान-पीने की चीज़ों को एक्सपायरी अवधि के आखिर दिन से पहले बेच देती हैं. ऐसे में ग्राहक को ही भरपायी करनी पड़ती है. ग्राहक के पास केवल एक ही दिन का समय बचता उसे इस्तेमाल करने का.
शातिर तरीके से नहीं बेच सकेंगी खाने-पीने की चीज़ें
रेगुलेटर एफएफएसएआई ने कंपनियों की इस शातिर तरीके से सामान को बेचने पर पाबंदी लगा दी है. अब कोई ई-कॉमर्स कंपनी ग्राहकों को ऐसे खाने-पीने की चीज नहीं बेच सकेगी जो 3 महीने के अंदर एक्सपायर हो जाती है. ऐसा करने पर कंपनी के खिलाफ एकशन भी लिया जा सकता है.
यह भी पढ़ें.
तपोवन सुरंग के अंदर लोगों के जिंदा होने की सबसे बड़ी उम्मीद
School Reopening: यूपी में खुले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, छात्रों में दिखा उत्साह