Russian Ship: कोच्चि पोर्ट पर पकड़े गए रूसी जहाज में मिले थे भारतीय नौसेना के सैन्य उपकरण, ऐसे हुआ खुलासा
Kochi port: केरल के कोच्चि पोर्ट पर हाल ही में रूस के एक जहाज को केरल हाईकोर्ट के आदेश पर अरेस्ट किया गया था. जिसमें भारतीय नौसेना के सैन्य उपकरण होने की बात कही जा रही है.
Russian ship In India: हाल ही में केरल के कोच्चि बंदरगाह (Kochi port in Kerala) पर रूस के जिस जहाज (Russian ship) को पकड़ा गया था, उसमें भारतीय नौसेना (Indian Navy) के सैन्य उपकरण (Military Equipment) होने की बात कही जा रही है. भारत में रूसी दूतावास (Russian Embassy in India) ने इस बात का खुलासा किया है. हालांकि, भारतीय नौसेना ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि किस तरह के हथियार और सैन्य उपकरण रूस से इस जहाज में लाए गए थे, लेकिन रूस (Russia) के दूतावास के मुताबिक इस जहाज में भारत के सशस्त्र सेनाओं (Armed Force) का मिलिट्री कार्गो था, जिसे 'डिलीवर' कर दिया गया है.
दरअसल, कुछ दिन पहले रूस का एक मालवाहक जहाज कोच्चि (कोच्चिन) बंदरगाह पहुंचा था, लेकिन इसी दौरान इस्टोनिया देश की एक कंपनी ने केरल हाईकोर्ट में यह कहकर अर्जी दायर कर दी कि रूस के जहाज पर इस कंपनी का 1.87 करोड़ बकाया है. इस पर केरल हाईकोर्ट ने रूसी जहाज को तब तक अरेस्ट करने का आदेश दे दिया जब तक कि बकाया चुकता नहीं हो जाता. वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर जहाज में भरे सामान को अनलोड कर दिया गया.
केरल हाईकोर्ट की उस कारवाई पर रूस तमतमा गया और विदेश मंत्रालय से पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई और मीडिया में एक बयान जारी किया. रूसी दूतावास के मुताबिक, पूरा मामला लेनदेन का है और हाईकोर्ट के आदेश पर मिलिट्री कार्गो को अनलोड कर डिलीवर किया गया है. चेन्नई स्थित रूसी कॉन्सलेट जनरल इस मामले पर सीधे नजर बनाए हुए है.
रूसी दूतावास (Russian Embassy in India)ने भारत (India) के विदेश मंत्रालय से आधिकारिक तौर से इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है. साथ ही रूसी जहाज के मालिक और क्रू-मेम्बर्स के अधिकारों को बिना किसी शर्त के इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए.
इस बीच भारतीय नौसेना के लिए मिलिट्री कार्गो लाने वाले रुसी जहाज को केरल हाई कोर्ट ने कोच्चि बंदरगाह से रिहा करने का आदेश दे दिया है. जानकारी के मुताबिक, रुसी जहाज के मालिक और इस्टोनिया की कंपनी में लेनदेन को लेकर हुए समझौते के बाद बुधवार को केरल हाई कोर्ट ने जहाज को छोड़ने का आदेश दिया.