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Live Updates: सीएम अशोक गहलोत ने आज शाम को बुलाई कैबिनेट बैठक

Sachin Pilot Hearing Live Updates: राजस्थान हाई कोर्ट में आज पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट और 18 अन्य बागी कांग्रेसी विधायकों की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है. राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना फैसला 24 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया है और स्पीकर से 24 जुलाई तक उन विधायकों पर कोई कार्रवाई न करने के लिए कहा है.

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Live Updates: सीएम अशोक गहलोत ने आज शाम को बुलाई कैबिनेट बैठक

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Sachin Pilot Hearing Live Updates: राजस्थान में जारी सियासी संकट के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है. राजस्थान हाईकोर्ट में आज भी पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट और 18 अन्य बागी कांग्रेसी विधायकों की याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी. इस याचिका में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें भेजे गए अयोग्यता नोटिस को चुनौती दी गई है. आज बागी विधायकों की तरफ से मुकुल रोहतगी बहस करेंगे. सोमवार को बागी विधायकों की तरफ से हरीश साल्वे ने अपनी दलीलें रखी थी. राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई सुबह 10.30 बजे शुरु होगी.

आपको बता दें कि अगर राजस्थान हाई कोर्ट स्पीकर के नोटिस को सही बताती हैं तो सचिन पायलट समेत उनके बागी विधायकों की सदस्यता जा सकती है. कांग्रेस की प्रदेश इकाई में मची खींचतान के बीच पायलट खेमा शुक्रवार को अदालत पहुंचा था. चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता ने शुक्रवार को सुनवाई की थी और दलीलें सुनी थीं.

इसके अलावा कल का घटनाक्रम देखें तो हाई कोर्ट की कार्यवाही सोमवार सुबह शुरू हुई और शाम तक चली. पार्टी व्हिप की अवज्ञा करने को लेकर विधायकों को राजस्थान विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के लिये पार्टी द्वारा विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत किये जाने के बाद यह नोटिस विधायकों को जारी किया गया था. पायलट खेमे की हालांकि दलील है कि पार्टी का व्हिप तभी लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो.

15:49 PM (IST)  •  21 Jul 2020

अशोक गहलोत कैबिनेट की आज शाम को बैठक होगी. ये बैठक मुख्यमंत्री गहलोत के आवास पर होगी. इससे पहले राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक होटल में हई. इसी होटल में कई दिनों से कांग्रेस के विधायक ठहरे हैं.
15:26 PM (IST)  •  21 Jul 2020

विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष से अयोग्यता नोटिस पर कार्रवाई शुक्रवार तक के लिये टालने के लिए कहा है. सचिन पायलट खेमे के विधायकों की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता ने शुक्रवार को सुनवाई शुरू की और दलीलें सोमवार शाम तक सुनी गईं, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका. इस मामले में आज सुबह साढ़े दस बजे से फिर से सुनवाई शुरू हुई. अदालत ने सभी पक्षों से दोपहर दो बजे तक अपने लिखित अभ्यावेदन दायर करने को कहा है. पायलट और कांग्रेस के अन्य बागी विधायकों की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अपनी दलीलें पूरी कीं.
15:14 PM (IST)  •  21 Jul 2020

बता दें कि इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने विधायकों की बैठक में कहा था कि उन्हें कुछ और दिन होटल में रहना पड़ सकता है और अपने विधायकों से पूछा था कि क्या वो इसके लिए तैयार हैं. विधायकों ने भी इसका जवाब हां में दिया था. अब जब ये साफ हो गया है कि हाईकोर्ट ने 24 जुलाई यानी शुक्रवार तक फैसला सुरक्षित रख लिया है तो कांग्रेस को अपने विधायकों को कुछ और दिन होटल में ही रुकवाना पड़ सकता है.
15:08 PM (IST)  •  21 Jul 2020

राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए विधानसभा स्पीकर से कहा है कि वो 24 जुलाई तक विधायकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करें.
15:03 PM (IST)  •  21 Jul 2020

राजस्थान हाई कोर्ट में सचिन पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और इन्हें अदालत की तरफ से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रख लिया है और 24 जुलाई तक विधानसभा स्पीकर को कोई कार्रवाई न करने के लिए कहा है.
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