साकेत गोखले की गिरफ्तारी को लेकर आज चुनाव आयोग जाएंगे TMC नेता, RPA एक्ट से जुड़ा है मामला
Saket Gokhale को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ट्वीट करने को लेकर गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद, पत्र सूचना कार्यालय ने संबंधित सूचना को फर्जी करार दिया था.
Saket Gokhale Arrest: तृणमूल कांग्रेस (TMC) का पांच सदस्यीय एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल पार्टी प्रवक्ता साकेत गोखले की गिरफ्तारी के सिलसिले में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA Act) के कथित उल्लंघन का मुद्दा उठाने के लिए सोमवार (12 दिसंबर) को चुनाव आयोग जाएगा. टीएमसी ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल में लोकसभा सदस्य सौगत रॉय और कल्याण बनर्जी, राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, मौसम नूर और डेरेक ओ ब्रायन होंगे.
इससे पहले, तृणमुल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन भेजा था, जिसमें पार्टी ने गोखले के खिलाफ गुजरात पुलिस की कार्रवाई की फौरन जांच करने का अनुरोध किया था. साथ ही, उनके साथ कथित शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न को बंद करने का आग्रह किया था.
साकेत को क्यों गिरफ्तार किया गया?
टीएमसी ने आरोप लगाया है कि गोखले पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 के तहत आरोप लगाया गया था, जो एक चुनाव के सिलसिले में वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित है. बता दें कि गोखले को मोरबी (गुजरात) पुल हादसे के बाद, प्रधानमंत्री के वहां के दौरे के बारे में एक ट्वीट करने को लेकर गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद पत्र सूचना कार्यालय ने संबंधित सूचना को फर्जी करार दिया था.
दो मामलों में मिली जमानत
टीएमसी ने आरोप लगाया कि गोखले को गुजरात पुलिस ने राजस्थान पुलिस को कोई सूचना दिए बगैर 6 दिसंबर को जयपुर से गिरफ्तार किया था. वहां से उन्हें अहमदाबाद ले जाया गया, जहां उन्हें आठ दिसंबर को एक अदालत ने जमानत दे दी लेकिन कुछ ही घंटे बाद, एक अन्य मामले में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया. गोखले को बाद में दूसरे मामले में 9 दिसंबर को जमानत मिल गई थी.
साकेत गोखले के खिलाफ मानहानि का मुकदमा
गौरतलब है कि 10 दिसंबर को मेघालय सरकार ने साकेत गोखले के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था. इससे पहले, गोखले ने राज्य के स्वामित्व वाली एक पर्यटन कंपनी पर 630 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी करने का आरोप लगाया था.
सरकार ने गोखले को 'आदतन अपराधी' बताते हुए कहा कि वह अतीत में भी सार्वजनिक हस्तियों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ झूठे आरोप लगा चुके हैं. योजना विभाग ने एक बयान में कहा कि मेघालयन एज लिमिटेड (MAL) ने गोखले के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर कराया है.
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