Wrestler Harassment Case: भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह शरण पर पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पहलवान साक्षी मलिक ने शरण के खिलाफ पुलिस की चार्जशीट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा वह इस पूरे मामले पर चार्जशीट मिलने का इंतजार कर रही हैं इसके बाद ही वह कोई भी बात कहने की स्थिति में होंगी. 


वहीं पॉक्सो की पीड़िता के केस वापस लेने पर साक्षी मलिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि कौन किस बयान को मानेगा, इनका परिवार प्रेशर में था, और पॉक्सो की धारा पुलिस ने हटाई है. उन्होंने कहा कि डबल्यूएफआई के चुनाव हमारी मांग है कि बृजभूषण के घर का कोई भी आदमी नहीं हो, और नई फेडरेशन का निर्माण किया जाए.


दिल्ली पुलिस ने सबमिट की थी चार्जशीट
दिल्ली पुलिस ने गुरुवार (15 जून) को बृजभूषण शरण सिंह पर लगे हुए यौन शोषण के आरोपों पर दो अदालतों में  अपनी चार्जशीट दायर की थी. इस चार्जशीट में पुलिस ने क्या कहा इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल सकी है. हालांकि पटियाला हाऊस कोर्ट मामले में दायर की गई चार्जशीट में पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर कर दी है. इस मामले में अगली तारीख 2 जूलाई को दी गई है. 


सरकार ने ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक, ओलंपियन विनेश फोगाट समेत प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को आश्वासन दिया था कि मामले में 15 जून तक आरोपपत्र दाखिल कर दिया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था. ये पहलवान एक नाबालिग समेत सात महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों में बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. 


क्या बोली अदालत?
दिल्ली पुलिस की जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) सुमन नालवा ने एक बयान में बताया कि पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामले में शिकायतकर्ता यानी नाबालिग के पिता तथा स्वयं लड़की के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध करने वाली रिपोर्ट दाखिल की गई. पटियाला हाउस अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र सिंह ने कहा कि मामले को रद्द करने की रिपोर्ट पर चार जुलाई को विचार किया जाएगा.


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