सलमान खान को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दी गई है सजा, जानें क्या है कानून
भारतीय वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 का उद्देश्य वन्यजीवों के अवैध शिकार और उसके हाड़-मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना था. इसी कानून की धारा 51 के तहत सलमान को दोषी ठहराया गया है.
जोधपुर: बॉलीवुड के दबंग खान सलमान को काला हिरण के शिकार के मामले में जोधपुर की अदालत ने पांच साल जेल की सजा सुनाई है. इस मामले में अन्य आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया गया. अभियोजन पक्ष के वकील महिपाल बिश्नोई ने बताया कि वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम के तहत सलमान खान को दोषी ठहराया.
क्या है वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम कानून वन्यजीवों के अवैध शिकार और उसके हाड़-मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाने के लिए सरकार ने 1972 में कानून बनाया. इस कानून का नाम दिया गया भारतीय वन्य जीव संरक्षण कानून 1972. इस कानून को 2003 में संशोधित किया गया. जिसके तहत इसमें दण्ड और जुर्माने को और कठोर कर दिया गया. इसी कानून की धारा 9/51 के तहत सलमान को दोषी ठहराया गया है.
इस कानून में किसी जीव पर हमला करने पर कम-से-कम से 3 साल और अधिकतम 7 साल तक की सजा का प्रावधान है. अगर कोई शख्स चिड़ियाघर (जू) में किसी प्राणी को परेशान करता है और उसे नुकसान पहुंचाता है तो उसे 6 महीने जेल की सजा और 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
वन्यजीवों के किसी भी भाग के उपयोग पर तीन साल सजा का प्रावधान किया गया है. अगर कोई टाइगर रिजर्व क्षेत्र में शिकार करता है तो उसे सजा के साथ ही 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है.