रामपुर: समाजवादी पार्टी (एसपी) के सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 17 मार्च तक जेल में रहना होगा. बीजेपी नेता आकाश सक्सेना द्वारा दायर दो पासपोर्ट और दो पैन कार्ड संबंधित मुकदमे में आजम खान ने आज जमानत याचिका दायर की. इस मामले में 16 मार्च व 17 मार्च की तारीख लगाई गई है तब तक जेल में ही रहेंगे.


रामपुर की एक अदालत ने 26 फरवरी को रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम, रामपुर सदर सीट से विधायक उनकी पत्नी फातिमा और उनके पुत्र अब्दुल्ला को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में दो मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए थे.


'बुरा बर्ताव का आरोप'
आजम खान को सुबह एक मामले की सुनवाई के लिये सीतापुर जेल से रामपुर ले जाया गया. उन्होंने रामपुर जाते समय जेल के बाहर पत्रकारों से कहा, ‘‘बहुत अमानवीय बर्ताव हुआ है मेरे साथ.’’


आजम, उनकी पत्नी और पुत्र ने अपर जिला न्यायाधीश—6 (एमपी, एमएलए) धीरेन्द्र कुमार की अदालत में बुधवार को समर्पण किया था जहां से तीनों को दो मार्च तक के लिये न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. अदालत ने गत 24 फरवरी को आजम खान परिवार की अग्रिम जमानत की याचिका ठुकरा दी थी और उनकी सम्पत्ति की कुर्की का आदेश देते हुए गैर-जमानती वारंट भी जारी किया था.


भाजपा के स्थानीय नेता आकाश सक्सेना ने पिछले साल दर्ज कराये गये मुकदमे में अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाये जाने का आरोप लगाया था. एक प्रमाण पत्र रामपुर से और दूसरा लखनऊ से जारी किया गया है.


जांच में आरोप सही पाये गये. रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी एक जन्म प्रमाणपत्र में अब्दुल्ला की जन्मतिथि एक जनवरी 1993 लिखी है. वहीं दूसरे प्रमाणपत्र में उनका जन्मस्थान लखनऊ दिखाया गया है और उनकी जन्मतिथि 30 सितम्बर 1990 लिखी है. आरोप है कि आजम और उनकी पत्नी ने साजिश करके अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाये.


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