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Waqf Amendment Bill: संसद में जब पेश होगा वक्फ संशोधन बिल तो क्या करेंगे अखिलेश यादव, सपा ने साफ कर दिया स्टैंड

Waqf Amendment Bill 2024: बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल का विरोध कर चुके हैं. उन्होंने कहा था कि बस वोट के लिए ही केंद्र सरकार ये अध्यादेश या विधेयक ला रही है.

Waqf Amendment Bill 2024 Latest News: समाजवादी पार्टी आज संसद में पेश किए जाने वाले वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 का विरोध करेगी. पार्टी सूत्रों ने दावा किया है कि इसे लेकर पार्टी में सहमति है. बता दें कि जब से संशोधन विधेयक पेश करनी की खबर सामने आई है तभी से विपक्ष के कई दल इसका विरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार के इस कदम को गलत बता रहे हैं.

इससे पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल पर कहा था कि बस वोट के लिए ही केंद्र सरकार ये अध्यादेश या विधेयक ला रही है. निश्चित तौर पर यह देश में ध्रुवीकरण और लोगों को बांटने की राजनीति है. देखा जाए तो केंद्र सरकार को इसके अलावा कोई काम नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ इसी पर राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है.

क्या होगा संशोधन का असर

जानकारों का मानना है कि इस संशोधन का सीधा असर उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में होगा, जहां वक्फ बोर्ड काफी सक्रिय है और उसके पास जमीन भी बहुत है. 2013 में यूपीए सरकार ने मूल अधिनियम में संशोधन लाकर वक्फ बोर्ड को और अधिक शक्तियां दी थीं. वक्फ बोर्ड के पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 9.4 लाख एकड़ है. वक्फ अधिनियम, 1995 को वक्फ की ओर से 'औकाफ' (वक्फ के रूप में दान की गई और अधिसूचित संपत्ति) को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था. वह व्यक्ति जो मुस्लिम कानून के जरिये पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए संपत्ति समर्पित करता है.

अपील प्रक्रिया में खामियां भी जांच के दायरे में

इससे पहले सरकार ने राज्य वक्फ बोर्डों को किसी भी संपत्ति पर दावा करने के लिए व्यापक अधिकार दिए जाने और अधिकांश राज्यों में ऐसी संपत्ति के सर्वेक्षण में देरी का संज्ञान लिया था. सरकार ने वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को निगरानी में शामिल करने की संभावना पर भी विचार किया था. सूत्रों ने कहा कि अपील प्रक्रिया में खामियां भी जांच के दायरे में हैं. उदाहरण के लिए, बोर्ड के किसी निर्णय के खिलाफ अपील न्यायाधिकरण के पास होती है, लेकिन ऐसी अपीलों के निपटान के लिए कोई समयसीमा नहीं होती. न्यायाधिकरणों का निर्णय अंतिम होता है और उच्च न्यायालयों में रिट क्षेत्राधिकार के अलावा अपील का कोई प्रावधान नहीं है.

क्या है वक्फ बोर्ड?

  • वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है
  • वक्फ को दान का एक रूप माना जाता है
  • वक्फ मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए दी गई संपत्ति है
  • संपत्ति और संपत्ति से हुए मुनाफे का हर राज्य के वक्फ बोर्ड प्रबंधन करते हैं
  • 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया
  • सरकार ने 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की
  • 1995 में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया
  • वक्फ बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि वक्फ संपत्ति से उत्पन्न आय का उपयोग मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए किया जाए
  • बिहार जैसे राज्यों में अलग-अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं
  • वक्फ बोर्ड के पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 9.4 लाख एकड़ है
  • देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं

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