एक्सप्लोरर
Advertisement
समलैंगिक विवाह पर दाखिल रिव्यू याचिकाएं खारिज, कानूनी मान्यता देने से मना करने वाले फैसले को SC ने माना सही
सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को लेकर 2023 के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच के उस फैसले को सही माना है.
समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने पर दोबारा विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. इस बारे में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं को कोर्ट ने ठुकरा दिया है. 17 अक्टूबर 2023 को दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने से मना कर दिया था. उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से दोबारा विचार की मांग की गई थी. लेकिन 5 जजों की बेंच ने माना है कि वह फैसला सही था.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने पुनर्विचार याचिकाओं के लिए तय नियम के मुताबिक इसे बंद चैंबर में देखा. अगर जजों को लगता कि पहले आए फैसले में कोई कानूनी कमी है या कुछ अहम सवालों के जवाब उस फैसले में नहीं दिए गए, तब वह इसे खुली अदालत में सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश देते. लेकिन जजों को दोबारा सुनवाई की ज़रूरत नहीं लगी.
जस्टिस गवई के साथ जो 4 जज बेंच में शामिल थे, उनके नाम हैं- जस्टिस सूर्य कांत, बी वी नागरत्ना, पी एस नरसिम्हा और दीपांकर दत्ता. इनमें से सिर्फ जस्टिस नरसिम्हा ही इकलौते जज हैं, जो 2023 में फैसला देने वाली 5 जजों की बेंच के सदस्य थे. उस बेंच के बाकी 4 सदस्य जज अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं.
जिस फैसले पर दोबारा विचार की मांग करते हुए 13 याचिकाएं दाखिल हुई थीं, उसमें कहा गया था कि विवाह कोई मौलिक अधिकार नहीं है. समलैंगिकों को भी अपना साथी चुनने और उसके साथ रहने का अधिकार है, लेकिन उनके संबंधों को शादी का दर्जा देने या किसी और तरह से कानूनी मान्यता देने का आदेश सरकार को नहीं दिया जा सकता. सरकार अगर चाहे तो ऐसे जोड़ों की चिंताओं पर विचार करने के लिए कमेटी बना सकती है. कोर्ट ने माना था कि यह विषय सरकार और सांसद के अधिकार के क्षेत्र में आता है. कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि समलैंगिक जोड़े बच्चा गोद नहीं ले सकते.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और देखें
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बॉलीवुड
Advertisement
डॉ आस्था आहूजाएसोसिएट प्रोफेसर, आर्यभट्ट कॉलेज
Opinion