RG कर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत सभी 4 आरोपियों को 8 दिन के लिए सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया गया है. घोष समेत सभी चार आरोपियों को सीबीआई ने RG कर हॉस्पिटल में वित्तीय अनिमितताओं के मामले में सोमवार शाम को गिरफ्तार किया था. 


इस मामले में सीबीआई ने घोष के अलावा तीन और लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लोगों में बिप्लव सिंहा, सुमन हजारा, अफसर अली शामिल हैं. इन सभी को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया. सीबीआई ने इन सभी आरोपियों की 10 दिन की रिमांड की मांग की थी. सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में बड़े नेक्सस का पर्दाफाश जरूरी है. कोर्ट ने चारों को सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया है. इस मामले में 10 सितंबर को अगली सुनवाई होगी. 

RG कर हॉस्पिटल और संदीप घोष इन दिनों चर्चा में हैं. दरअसल, 9 अगस्त को RG कर हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप किया गया था. इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. इस मामले में भी कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच कर रही है. रेप केस में संदीप घोष की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है. सीबीआई उनसे कई बार पूछताछ भी कर चुकी है और उनका पॉलीग्राफी टेस्ट भी किया जा चुका है.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश

इसके अलावा कलकत्ता हाईकोर्ट ने हॉस्पिटल में वित्तीय अनिमितताओं को लेकर भी सीबीआई को जांच सौंपी है. हॉस्पिटल में संदीप घोष के प्रिंसिपल रहते भ्रष्टाचार की कई शिकायतें मिल चुकी हैं. इस मामले में कोलकाता पुलिस की एसआईटी ने भी जांच की थी. 

सीबीआई ने पिछले दिनों इस मामले में FIR दर्ज की थी. घोष और अन्य के खिलाफ 120B (आपराधिक साजिश), IPC के सेक्शन 420 (फ्रॉड) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया था. इन मामलों में सजा की बात करें तो 120B में 2 साल से अधिकतम उम्रकैद तक, 420 में अधिकतम 7 साल की सजा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 6 महीने से 5 साल की सजा का प्रावधान है.

16 दिन की पूछताछ के बाद किन धाराओं में हुई आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी?