Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति से जुडे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार (3 नवंबर) को दरवाजा खटखटाया. सिंह की याचिका. 20 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी. 


हाई कोर्ट ने कहा था कि कानून के आधार पर ही गिरफ्तारी हुई है. जांच एजेंसी पर राजनीति के आधार पर काम करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता. संजय सिंह को 4 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लंबी पूछताछ और उनके आवास पर छापमेरी के बाद गिरफ्तार किया था. सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. 


इन नेताओं पर भी ईडी ने कसा शिकंजा
दिल्ली आबकारी नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया कैद में हैं. इसके अलावा जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी मामले में समन भेजकर पूछताछ के लिए गुरुवार (2 नवंबर) को बुलाया था, लेकिन केजरीवाल इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए पेश नहीं हुए. 


बता दें कि ईडी के समन को तीन बार कोई शख्स नजरअंदाज कर सकता है. इसके बाद एजेंसी के पास कोर्ट से गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) मांगने का विकल्प होता है. 


ईडी का क्या आरोप है?
ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति में कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाने के लिए और  शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए कथित तौर पर पैसे लिए गए थे. वहीं आप इन आरोपों का खारिज करते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमले करते हुए कहती रही है कि ये राजनीति से प्रेरित है. 


वहीं बीजेपी पलटवार करते हुए कहा है कि ईडी ने केजरीवाल को समन भेजा है तो जांच करने के बाद ही भेजा है. 


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