Sanjay Singh Bail: संजय सिंह को जमानत से शराब घोटाले की जांच पर कितना पड़ेगा असर, ईडी ने दिया ये जवाब
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर गए तो आप नेता संजय सिंह को जमानत मिल गई.
ED On Sanjay Singh Bail: दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में 6 महीने से जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. इससे पहले संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कई सवाल किए. आप नेता की जमानत याचिका का ईडी ने भी विरोध नहीं किया. ईडी ने कहा कि उनकी जमानत से जांच पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तार किए गए अन्य नेताओं से संजय सिंह की परिस्थितियां अलग थीं क्योंकि 2021-22 दिल्ली शराब नीति को बनाते समय अरविंद केजरीवाल मुखिया थे तो मनीष सिसोदिया इस विभाग के मंत्री थे. इन अधिकारियों ने बताया कि चूंकि एजेंसी को लगा कि संजय सिंह के भागने का खतरा नहीं है, इसलिए उनकी जमानत का विरोध न करने का फैसला आखिरी मिनट में लिया गया.
संजय सिंह पर 2 करोड़ रुपये रिश्वत लेने का आरोप
अधिकारियों ने कहा, “हम अब तक संजय सिंह की जमानत का विरोध कर रहे थे क्योंकि उन्हें उत्पाद शुल्क नीति में 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली थी. यह सच है कि पैसा बरामद नहीं किया गया है [उससे] लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह इसमें शामिल नहीं है.''
पिछले साल 2 दिसंबर को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने एक आरोप पत्र में दावा किया था कि संजय सिंह को अपने सहयोगी सर्वेश मिश्रा के जरिए 2 करोड़ रुपये (प्रत्येक 1 करोड़ की दो किस्तों में) की रिश्वत मिली थी, ये आरोप दिनेश अरोड़ा के एक बयान के आधार पर लगाए गए थे.
ईडी ने इसलिए नहीं किया जमानत का विरोध
ईडी के एक अधिकारी ने कहा, "हमने महसूस किया कि संजय सिंह के भागने का जोखिम नहीं है और चूंकि वह दिल्ली सरकार का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए केजरीवाल या सिसोदिया के विपरीत उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है और केजरीवाल और सिसोदिया तो सीधे तौर पर नीति में शामिल थे."
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