8-9 फरवरी को भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ नहीं ले पाएंगे संजय सिंह, कहां फंसा है पेंच?
Sanjay Singh Oath: दिल्ली के आबकारी नीति मामले से जुड़े केस में न्यायिक हिरासत का सामना कर रहे संजय सिंह के 8-9 फरवरी को भी राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने पर सस्पेंस बरकरार है.
AAP Sanjay Singh Oath: राज्यसभा के लिए दिल्ली से फिर से चुने गए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह 8-9 फरवरी को भी शपथ नहीं ले सकेंगे. राज्यसभा के सभापति के कार्यालय के सूत्रों ने मंगलवार (6 फरवरी) को यह जानकारी दी.
सूत्रों के मुताबिक, संजय सिंह के मामले पर विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट अभी सदन के सामने नहीं आई है, इसलिए वह शपथ नहीं ले सकेंगे. मंगलवार को ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 8 या 9 फरवरी को शपथ लेने के लिए पुलिस हिरासत में राज्यसभा जाने की अनुमति दी है.
5 फरवरी को इसलिए शपथ नहीं ले पाए थे संजय सिंह
संजय सिंह अभी जेल में बंद हैं. दिल्ली के आबकारी नीति मामले से जुड़े धन शोधन के केस में वह न्यायिक हिरासत में हैं. इससे पहले संजय सिंह सोमवार (5 फरवरी) को शपथ नहीं ले सके थे क्योंकि यह सदन के कामकाज में सूचीबद्ध नहीं था.
संजय सिंह की शपथ को लेकर कहां फंसा है पेंच?
11 अगस्त, 2023 को राज्यसभा ने आदेश पारित किया था कि संजय सिंह तब तक निलंबित रहेंगे जब तक विशेषाधिकार समिति रिपोर्ट नहीं दे देती और सदन उस रिपोर्ट पर निर्णय नहीं ले लेता. संजय सिंह को पिछले साल मॉनसून सत्र के दौरान अनियंत्रित आचरण के लिए निलंबित किया गया था.
विशेषाधिकार समिति को अभी रिपोर्ट देनी है. यहां तक कि विशेषाधिकार समिति की बैठक भी अभी निर्धारित नहीं है. विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पेश होने के बाद राज्यसभा संजय सिंह के निलंबन पर फैसला करेगी.
अगर निलंबन रद्द किया जाता है तो राज्यसभा सचिवालय संजय सिंह को आकर शपथ लेने के लिए समन जारी करेगा. तब वह राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकेंगे. इसलिए 8 या 9 फरवरी को संजय सिंह की शपथ पर आशंका जताई जा रही है.
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