नई दिल्ली: अब सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को अपने मांगों को लेकर हड़ताल करने से पहले संस्थान को बताना होगा. मोदी सरकार अब श्रम कानून में बदलाव करने जा रही है. इसको लेकर केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने जानकारी दी.
बुधवार को राज्यसभा में संतोष गंगवार ने कहा कि नए श्रम कानून के अनुसार हड़ताल से 14 दिन पहले कर्मचारियों को संस्थान को इसके बारे में जानकारी देना होगा.


सरकारी प्रस्ताव को मानें तो नए लेबर कानून के तहत किसी भी कर्मचारी को हड़ताल पर जाने से 14 दिन पहले नोटिस देना होगा. यानी अगर किसी को 1 दिसंबर से हड़ताल पर जाना है तो उसे 14 दिन पहले 17 नवंबर को नोटिस देकर बताना होगा.


उन्होंने कहा कि यह नए श्रम कानून का हिस्सा है, जिसे सरकार लाने जा रही है और मंत्रालय कई राज्यों के साथ संपर्क में है. श्रम कानूनों में सुधार को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार 44 श्रम कानूनों को चार चार कोड में समाहित किया गया है.


यह भी पढ़ें-
आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे उद्धव ठाकरे का ऐसा रहा है सियासी सफर
उद्धव ठाकरे ने फोन कर पीएम मोदी को शपथ ग्रहण में आने का दिया न्योता, प्रधानमंत्री ने दी बधाई
करोड़ों भारतीयों के बैंक खाते पर 'खतरा', जानें किससे सावधान रहना होगा आपको
जानें होम लोन लिया है तो कैसे मिल सकती है टैक्स छूट, दो घरों के मालिकों के लिए क्या हैं नियम