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सुप्रीम कोर्ट ने पेनकिलर 'सेरिडॉन' को प्रतिबंधित सूची से किया बाहर
कंपनी ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में पिरामल के सेरिडॉन पर प्रतिबंध पर रोक लगा दी थी जिससे उसे इस एफडीसी के विनिर्माण, वितरण और बिक्री को जारी रखने की स्वीकृति मिली.''
नई दिल्ली: दवा बनाने वाली कंपनी पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने गुरुवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दर्द निवारक टैबलेट सेरिडॉन को प्रतिबंधित दवाओं (एफडीसी) की सूची से बाहर निकाल दिया है. कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि शीर्ष कोर्ट ने सेरिडॉन के पक्ष में फैसला सुनाया है. कंपनी ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में पिरामल के सेरिडॉन पर प्रतिबंध पर रोक लगा दी थी जिससे उसे इस एफडीसी के विनिर्माण, वितरण और बिक्री को जारी रखने की स्वीकृति मिली.''
कंपनी की कार्यकारी निदेशक नंदिनी पिरामल ने कोर्ट के आदेश पर कहा, ''हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुश हैं. यह भारतीय उपभोक्ताओं की विशिष्ट जरूरतों के लिये प्रभावी और सुरक्षित चिकित्सा समाधान मुहैया कराने की हमारी प्रतिबद्धता को साबित करता है.''
नंदिनी पिरामल ने कहा, हमें भरोसा है कि कानून हमारे पक्ष में रहेगा. बता दें कि सरकार ने पिछले साल सितंबर में सेरिडॉन समेत 328 एफडीसी को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया था.
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प्रशांत कुमार मिश्र, राजनीतिक विश्लेषक
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