कंपनी की कार्यकारी निदेशक नंदिनी पिरामल ने कोर्ट के आदेश पर कहा, ''हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुश हैं. यह भारतीय उपभोक्ताओं की विशिष्ट जरूरतों के लिये प्रभावी और सुरक्षित चिकित्सा समाधान मुहैया कराने की हमारी प्रतिबद्धता को साबित करता है.''
नंदिनी पिरामल ने कहा, हमें भरोसा है कि कानून हमारे पक्ष में रहेगा. बता दें कि सरकार ने पिछले साल सितंबर में सेरिडॉन समेत 328 एफडीसी को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया था.
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