'सरकारा देवी मंदिर में नहीं दी जाएगी हथियारों की ट्रेनिंग की इजाजत', केरल हाईकोर्ट ने RSS को शाखा लगाने से रोका
केरल हाई कोर्ट ने पुलिस को त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड को उसके पहले के आदेश के अनुपालन में जरूरी सहायता मुहैया कराने का निर्देश दिया था. बोर्ड ने मंदिर परिसर में ट्रेनिंग कैंप लगाने पर रोक लगाई थी.
केरल हाईकोर्ट ने सोमवार (11 सितंबर) को कहा कि तिरुवनंतपुरम जिले में सरकारा देवी मंदिर के परिसर में किसी सामूहिक अभ्यास या हथियार प्रशिक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के ट्रेनिंग कैंप के खिलाफ दो श्रद्धालुओं ने याचिका दाखिल की थी. उनका कहना है कि अवैध तरीके से आरएसएस मंदिर का उपयोग कर रहा है. इस मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) के पास है.
दो श्रद्धालुओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया. याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) या इसके सदस्यों को मंदिर परिसर का अवैध उपयोग करने एवं अनधिकृत रूप से उस पर काबिज होने से रोकने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया था.
याचिकाकर्ताओं ने मंदिर परिसर में अवैध गतिविधियों का भी लगाया आरोप
कोर्ट ने पुलिस को टीडीबी को उसके पहले के आदेश के अनुपालन में जरूरी सहायता मुहैया कराने का निर्देश दिया. बोर्ड ने अपने धर्मस्थल क्षेत्रों में आरएसएस पर शाखा लगाने और सामूहिक अभ्यास करने पर रोक लगाई थी. याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारियों की इजाजत के बिना ही आरएसएस सदस्यों की ओर से मंदिर में अवैध गतिविधियां की जा रही हैं.
क्या बोला कोर्ट
जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस पी जी अजीत कुमार की पीठ ने हाल में एक आदेश में कहा, 'त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड के प्रबंधन वाले उक्त मंदिर के परिसर में किसी सामूहिक अभ्यास या हथियार चलाने के अभ्यास की अनुमति नहीं होगी. चिरायिनकीझू थाने के प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी को पाबंदी का कठोर अनुपालन सुनिश्चित करने में जरूरी सहायता करेंगे.'
केरल में मंदिरों का प्रबंधन करने वाले बोर्ड ने 18 मई को नया परिपत्र जारी कर अपने अधिकारियों से पहले के आदेश का कड़ाई से अनुपालन करवाने को कहा था. पिछले आदेश में बोर्ड के अंतर्गत आने वाले धर्मस्थल क्षेत्रों में आरएसएस के शाखा लगाने या सामूहिक अभ्यास पर रोक लगाई गई थी.