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क्या हत्या के 15 साल बाद पत्रकार सौम्या विश्वनाथन को मिलेगा न्याय? 2 बजे साकेत कोर्ट सुनाएगी फैसला
2008 में पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उनकी हत्या तब हुई थी जब वह ऑफिस से घर लौट रहीं थी, 15 साल बाद उनकी हत्या के मामले पर फैसला आने की उम्मीद है.
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Saumya Vishwanathan Murder Case: दिल्ली में सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में साकेत की अदालत आज यानी बुधवार (18 अक्टूबर 2023) को फैसला सुनाने वाली है. साकेत कोर्ट दोपहर 2 बजे तक इस मामले पर फैसला सुनाएगी. 2008 में सौम्या की हत्या कर दी गई थी.
अदालत ने फैसला सुनाए जाने के समय सभी आरोपियों को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था. 30 सितंबर 2008 को सौम्या जब देर रात अपनी कार से घर लौट रही थीं, उसी दौरान उनकी नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
ऑफिस से लौटते वक्त हुई थी हत्या
सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 की सुबह लगभग 3:30 बजे उस वक़्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वो अपनी गाड़ी से वापस घर की तरफ लौट रही थी. सौम्या की चलती गाड़ी में गोली मारकर हत्या की गई थी. पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे मकसद डकैती था. दिल्ली पुलिस ने पांच आरोपियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
जिगिशा घोष की हत्या के मामले में पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मकोका लगाया था. बलजीत मलिक, रवि कपूर और अमित शुक्ला को पहले 2009 में आईटी प्रोफेशनल जिगिशा घोष की हत्या में दोषी ठहराया गया था. ये तीनों आरोपी जिगीशा की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे है. पुलिस ने कहा था कि जिगिशा घोष की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी से विश्वनाथन की हत्या के मामले का खुलासा हुआ था.
सौम्या की हत्या के 15 साल होने को आए हैं लेकिन अभी तक आरोपियों को सजा नहीं मिल सकी है. उनके परिजन उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी हत्या के दोषियों पर पुलिस कार्रवाई करेगी और उनको इंसाफ मिल सकेगा.
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