OBC Quota for Muslim: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में मुसलमानों के लिए 4% ओबीसी कोटा खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है. कर्नाटक सरकार ने शीर्ष अदालत से स्थगन की मांग की और सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को रद्द करने के आदेश पर कोई अमल नहीं किया जाएगा.


इसके पहले 13 अप्रैल को मामले की सुनवाई हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को भ्रामक आधार पर लिया बताते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई थी. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था.


फैसले को बताया था त्रुटिपूर्ण


बेल्लारी के एक मुस्लिम शख्स ने राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. अदालत ने पिछली सुनवाई में कहा था कि राज्य में मुस्लिम लंबे समय से इस आरक्षण का लाभ उठा रहे थे और कोटा खत्म करने का आदेश गलत धारणाओं पर आधारित था. राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा था कि आपके फैसले की बुनियाद 'त्रुटिपूर्ण और अस्थिर' है.


कोर्ट ने बताया जल्दबाजी


पीठ ने राज्य की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया, आपने जो आदेश पारित किया है, उससे लगता है कि आपकी निर्णय लेने की प्रक्रिया की नींव कमजोर और त्रुटिपूर्ण है.


न्यायमूर्ति नागरत्न ने मेहता से पूछा, एक अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर कोटा को समाप्त करने की इतनी जल्दी क्या थी. राज्य सरकार अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर सकती थी.


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