नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी बेटी का दाखिला कराने के लिए ब्रिटेन जाने की अनुमति दे दी. कार्ति चिदंबरम ने 10 दिसंबर को वापस लौटने का आश्वासन देते हुए अदालत से 2 दिसंबर को कैम्ब्रिज जाने की अनुमति मांगी थी.


चीफ जस्टीस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति देते हुए कहा कि अगर वह 10 दिसंबर को नहीं लौटते, तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा.


कोर्ट का यह आदेश कार्ति को विदेश जाने की अनुमति दिए जाने की स्थिति में सीबीआई की तरफ से कुछ शर्तें लगाने के बाद आया है. सीबीआई आईएनएक्स मीडिया लिमिटेड को 2007 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की तरफ से अनुमति दिए जाने में अनियमितता की जांच कर रही है.


यह अनुमति उस समय दी गई थी जब कार्ति के पिता पी. चिदंबरम वित्त मंत्री थे.