कोलकाता एयरपोर्ट में पुलिस की दादागिरी पर SC ने केंद्र से अर्ज़ी दाखिल करने को कहा
शुरुआती मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि कस्टम को रुजिरा के पास से अवैध तरीके से लाया गया 2 किलो सोना मिला था. हालांकि, कस्टम्स विभाग की तरफ से सोने को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है.
नई दिल्लीः तृणमूल सांसद और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी का सामान जांचने से कस्टम अधिकारियों को रोके जाने का मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. एक मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने घटना की जानकारी कोर्ट को दी. इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उनसे कहा, 'अगर आप चाहते हैं कि हम इस मामले में कोई आदेश दें, तो आप अर्ज़ी दाखिल करें.' मेहता ने कहा है कि वो जल्द ही अर्ज़ी दाखिल करेंगे.
क्या है मामला 15 मार्च को देर रात थाईलैंड से कोलकाता एयरपोर्ट पहुंची रुजिरा बनर्जी ने कस्टम अधिकारियों को अपना सामान जांचने से रोका. पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी ने एक फोन किया. जिसके थोड़ी देर बाद पुलिस एयरपोर्ट पर पहुंच गई. पुलिस ने कस्टम अधिकारियों को धमकाया और जबरन रुजिरा को वहां से ले गई.
शुरुआती मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि कस्टम को रुजिरा के पास से अवैध तरीके से लाया गया 2 किलो सोना मिला था. पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही रुजिरा ने अपने पति को कॉल किया. फिर पुलिस उन्हें वहां से बचा कर ले गई. हालांकि, कस्टम्स विभाग की तरफ से सोने को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है. सिर्फ इतना कहा गया है कि महिला ने जांच में सहयोग नहीं किया, धमकी दी और पुलिस की मदद से जबरन एयरपोर्ट से चली गई.
कस्टम की तरफ से दर्ज करवाई गई एफआईआर के जवाब में रुजिरा ने भी एफआईआर दर्ज करवाई है. उन्होंने दावा किया है कि कस्टम अधिकारी उन्हें परेशान कर रहे थे. 50 हज़ार रुपये की रिश्वत मांग रहे थे.
आज कोर्ट में क्या हुआ आज कोर्ट में बंगाल के सारधा चिटफंड मामले में वोडाफोन और एयरटेल के खिलाफ सीबीआई की अर्ज़ी पर सुनवाई थी. सीबीआई का कहना है कि दोनों एजेंसियां घोटाले से जुड़े लोगों का कॉल डेटा रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में सहयोग नहीं कर रहीं. इससे जांच आगे बढ़ाने में दिक्कत आ रही है.
चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस अर्ज़ी पर नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 8 अप्रैल तय कर दी. इसके बाद सीबाआई की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोलकाता एयरपोर्ट की घटना की जानकारी कोर्ट को दी.
प. बंगाल सरकार के लिए पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध करते हुए कहा, "दोनों मामलों का आपस में कोई संबंध नहीं है. सॉलिसिटर जनरल सिर्फ मीडिया में खबर छपवाने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं." चीफ जस्टिस ने उन्हें रोकते हुए कहा, "केंद्र को अर्ज़ी दाखिल करने दीजिए. हम आपको जवाब देने का मौका देंगे."
पहले से है तनातनी पिछले काफी समय से पश्चिम बंगाल सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों को काम करने से रोकने का आरोप लग रहा है. सारधा चिटफंड मामले में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने पहुंचे सीबीआई के अधिकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर पंकज श्रीवास्तव के घर भी पुलिस पहुंच गई थी और उनके परिवार को धमकाया था.
सारधा चिटफंड घोटाले की जांच में बाधा डालने के लिए पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई की अवमानना याचिका पहले से लंबित है. अब कस्टम विभाग के अधिकारियों को काम करने से रोकने और धमकाने का नया मामला सामने आ गया है.
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