SC- बेअंत सिंह के हत्यारे राजोआना की मौत की सजा बदलने पर 26 जनवरी तक फैसला करे केंद्र सरकार
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को केंद्र से कहा कि वह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या मामले में मौत की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआना की अर्जी पर 26 जनवरी तक फैसला करे जिसमें उसने सजा कम करने का अनुरोध किया है.
देश की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को केंद्र से कहा कि वह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या मामले में मौत की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआना की अर्जी पर 26 जनवरी तक फैसला करे जिसमें उसने सजा कम करने का अनुरोध किया है.
गणतंत्र दिवस से पहले लिया जाए फैसला
बतादें कि प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि गणतंत्र दिवस से पहले फैसला लिया जाना चाहिए जो अच्छा दिन है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘हम आपको दो-तीन हफ्ते का समय देते हैं. आप को प्रक्रिया 26 जनवरी तक पूरी करनी चाहिए. 26 जनवरी अच्छा दिन है. यह उचित होगा कि आप उससे पहले फैसला लें.’’
2007 में राजोआना को सुनाई गई थी मौत की सजा
उल्लेखनीय है कि वर्ष 1995 में चड़ीगढ़ स्थित सचिवालय के समक्ष हुए बम धमाके में बेअंत सिंह और कम से 16 अन्य लोगों की मौत हो गई थी. राजोआना को विशेष अदालत ने वर्ष 2007 में मौत की सजा सुनाई थी. राजोआना ने सजा और सजा के खिलाफ कोई अपील नहीं की है. वह पिछले 25 सालों से सलाखों के पीछे हैं. दूसरों द्वारा ही उसकी ओर से दया याचिका दाय की गई है.
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