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दिल्ली में NSA के तहत हिरासत रोकने की मांग SC ने नहीं मानी, कहा- दुरुपयोग होगा तभी होगी सुनवाई

जस्टिस मिश्रा ने कहा कि अगर कानून का दुरुपयोग किया जाता है तो आप उसकी शिकायत लेकर हमारे सामने आ सकते हैं. अभी आप यह नहीं कह सकते कि दिल्ली में कानून लागू ही ना किया जाए.

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानि NSA के तहत किसी को हिरासत में लेने का अधिकार देने वाली अधिसूचना पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर कानून के दुरुपयोग का कोई मामला सामने आता है, तभी सुनवाई की जा सकती है. कानून के अमल पर रोक नहीं लगाई जा सकती. याचिकाकर्ता ने आशंका जताई थी कि दिल्ली में CAA के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोगों पर NSA का इस्तेमाल हो सकता है.

याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा ने जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा, "NSA का इस्तेमाल सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वालों के खिलाफ किया जाता है. दिल्ली में CAA के खिलाफ आंदोलन चल रहा है वह शांतिपूर्ण है, लेकिन उपराज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर को NSA के तहत हिरासत का अधिकार दे दिया है, इस पर कोर्ट ने कहा, "मामला कानून व्यवस्था का है. हम पुलिस कमिश्नर के अधिकार पर रोक कैसे लगा सकते हैं?"

जस्टिस मिश्रा ने कहा, "पहले आंदोलन के दौरान हिंसक गतिविधियां हो चुकी हैं. वैसे भी, यह नहीं कहा जा सकता कि आंदोलन के पीछे कौन-कौन से लोग हैं. उनके खिलाफ कोई और मामला लंबित तो नहीं है." उन्होनें आगे कहा, "ऐसा नहीं है कि इस मसले पर सुनवाई नहीं हो सकती.''

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