जस्टिस लोया की मौत की CBI जांच की मांग पर आज आएगा SC का फैसला
याचिकाकर्ताओं ने मौत के हालात को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की थी. जबकि, महाराष्ट्र सरकार की दलील थी कि लोया की मौत स्वभाविक थी.
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नई दिल्ली: महाराष्ट्र के CBI जज लोया की मौत की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला देगा. याचिकाकर्ताओं ने मौत के हालात को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की थी. जबकि, महाराष्ट्र सरकार की दलील थी कि लोया की मौत स्वभाविक थी. उनकी मौत के वक्त 4 दूसरे जज उनके साथ थे. इन जजों की बात पर भरोसा न करने की कोई वजह नहीं है. फैसला सुबह 10.30 बजे के करीब आएगा.
क्या है पूरा मामला? जज लोया की एक दिसंबर 2014 को नागपुर में दिल का दौरा पड़ने से उस समय मौत हो गई थी, जब वह अपनी एक सहकर्मी की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे. यह मामला तब सामने आया जब उनकी बहन ने भाई की मौत पर सवाल उठाए थे. बहन के सवाल उठाने के बाद मीडिया की खबरों में जज लोया की मौत और सोहराबुद्दीन केस से उनके जुड़े होने की परिस्थितियों पर संदेह जताया गया था.
सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर का है ये मामला गुजरात में सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसर बी और उनके सहयोगी तुलसीदास प्रजापति के नवंबर 2005 में हुई कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में पुलिसकर्मी समेत कुल 23 आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं. बाद में यह मामला सीबीआई को सौंपा गया और मुकदमे को मुंबई ट्रांसफर किया गया. जज लोया इस केस की सुनवाई कर रहे थे.
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