एक्सप्लोरर

IN Depth: धारा 377 पर SC के ऐतिहासिक फैसले ने बदला 158 साल पुराना कानून

फैसला देते वक्त कोर्ट ने कहा, "समलैंगिक लोगों के साथ समाज का बर्ताव भेदभाव भरा रहा है. कानून ने भी उनके साथ अन्याय किया है. इस अन्याय को दूर करना होगा. हम आईपीसीकी धारा 377 को कुछ हिस्सों को रद्द कर रहे हैं.

नई दिल्लीः दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने समलैंगिक संबंध को अब अपराध नहीं माना जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने समलैंगिकता को अपराध मानने वाली आईपीसी की धारा 377 के एक हिस्से को रद्द कर दिया है.

फैसला देते वक्त कोर्ट ने कहा, "समलैंगिक लोगों के साथ समाज का बर्ताव भेदभाव भरा रहा है. कानून ने भी उनके साथ अन्याय किया है. इस अन्याय को दूर करना होगा. हम आईपीसीकी धारा 377 को कुछ हिस्सों को रद्द कर रहे हैं. उम्मीद है समाज भी अपना रवैया बदलेगा."

किस बात पर आया फैसला सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया था कि निजता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन समलैंगिक लोगों को ये अधिकार हासिल नहीं है. वो अपनी प्राकृतिक ज़रूरत को पूरा करने में डरते हैं. इसकी वजह है आईपीसी की धारा 377, जिसमें समलैंगिक संबंध बनाने के लिए 10 साल की कैद का प्रावधान है.

क्या है धारा 377 आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध मानती है. इस धारा में पशुओं के साथ संभोग करने और समलैंगिक संबंध को अप्राकृतिक कहा गया है. अब कोर्ट के फैसले के बाद पशुओं के साथ संभोग या किसी के साथ जबरन समलैंगिक संबंध बनाना तो अपराध बना रहेगा. लेकिन 2 वयस्क लोगों में रज़ामन्दी से, एकांत में बना समलैंगिक संबंध अपराध नहीं माना जाएगा.

493 पन्नों का फैसला 5 जजों की बेंच में से 4 जजों ने अलग-अलग फैसले पढ़े. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस खानविलकर का साझा फैसला 166 पन्नों का है. जस्टिस रोहिंटन नरीमन का फैसला 96, डी वाई चंद्रचूड़ का 181 और इंदु मल्होत्रा का फैसला 50 पन्नों का. यानी कुल 493 पन्ने.

अलग-अलग फैसलों के बावजूद सभी जजों के निष्कर्ष एक है. सबने ये माना है कि कुछ लोगों में समलैंगिक रुझान प्राकृतिक है. समाज इसे स्वीकार नहीं करता, लेकिन अदालत के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं. संविधान हर नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा से जीवन जीने का अधिकार देता है. ये अधिकार समलैंगिक लोगों को भी हासिल है.

पुराने फैसले को गलत कहा 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर करने से मना कर दिया था. आज कोर्ट ने माना कि वो फैसला सही नहीं था. कोर्ट ने कहा, "उस फैसले में LGBT को छोटी आबादी कहा गया था. लेकिन छोटे से छोटे तबके को भी सब अधिकार हैं. नैतिकता का सिद्धांत बहुमतवाद से प्रभावित होता है. लेकिन छोटे तबके को बहुमत के तरीके से जीने को विवश नहीं किया जा सकता."

158 साल पुराना कानून बदला 1860 में जब लॉर्ड मैकॉले ने इंडियन पीनल कोड (IPC) बनाया, तब से ये धारा अस्तित्व में है. कई बार ये दलील दी गयी कि मैकॉले ने तत्कालीन ब्रिटेन में प्रचलित नैतिक नियमों के आधार पर समलैंगिकता को दंडनीय अपराध करार दिया. देश आज़ाद होने के बाद संविधान बना. सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार मिला. लेकिन LGBT (लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर) समुदाय इससे वंचित रहा. उनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिल सका. आज सुप्रीम कोर्ट ने इस गलती को स्वीकार करते हुए 158 साल से चले आ रहे कानून को बदल दिया.

और देखें
Advertisement
Advertisement
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

रात के अंधेरे में इस देश के बॉर्डर एरिया में घुसा पाकिस्तानी सैन्य विमान, की एयर स्ट्राइक, 7 बच्चों की मौत
रात के अंधेरे में इस देश के बॉर्डर एरिया में घुसा पाकिस्तानी सैन्य विमान, की एयर स्ट्राइक, 7 बच्चों की मौत
Delhi CM: दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर और बढ़ा इंतजार, BJP कब करेगी विधायक दल के नेता का ऐलान?
दिल्ली में CM के नाम को लेकर और बढ़ा इंतजार, BJP कब करेगी विधायक दल के नेता का ऐलान?
Iqra Hasan: 'मस्जिदों और दरगाहों को निशाना', कहकर अखिलेश की सांसद इकरा हसन पहुंच गईं सुप्रीम कोर्ट
'मस्जिदों और दरगाहों को निशाना', कहकर अखिलेश की सांसद इकरा हसन पहुंच गईं सुप्रीम कोर्ट
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भिड़े कोहली-गंभीर! भारतीय बल्लेबाज ने ठुकराई हेड कोच की बात?
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भिड़े कोहली-गंभीर! भारतीय बल्लेबाज ने ठुकराई हेड कोच की बात?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Headlines: सुबह 8 बजे की बड़ी खबरें | Delhi-NCR Earthquake | New Delhi Stampede | Delhi New CMMahakumbh Updates: प्रयागराज के साथ-साथ अयोध्या-काशी में भी बढ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ | ABP NewsEarthquake in Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के जोरदार झटके, घरों से बाहर निकले लोग |Mahakumbh 2025: महाकुंभ में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़, प्रशासन सतर्क | Prayagraj | ABP News

फोटो गैलरी

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
रात के अंधेरे में इस देश के बॉर्डर एरिया में घुसा पाकिस्तानी सैन्य विमान, की एयर स्ट्राइक, 7 बच्चों की मौत
रात के अंधेरे में इस देश के बॉर्डर एरिया में घुसा पाकिस्तानी सैन्य विमान, की एयर स्ट्राइक, 7 बच्चों की मौत
Delhi CM: दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर और बढ़ा इंतजार, BJP कब करेगी विधायक दल के नेता का ऐलान?
दिल्ली में CM के नाम को लेकर और बढ़ा इंतजार, BJP कब करेगी विधायक दल के नेता का ऐलान?
Iqra Hasan: 'मस्जिदों और दरगाहों को निशाना', कहकर अखिलेश की सांसद इकरा हसन पहुंच गईं सुप्रीम कोर्ट
'मस्जिदों और दरगाहों को निशाना', कहकर अखिलेश की सांसद इकरा हसन पहुंच गईं सुप्रीम कोर्ट
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भिड़े कोहली-गंभीर! भारतीय बल्लेबाज ने ठुकराई हेड कोच की बात?
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भिड़े कोहली-गंभीर! भारतीय बल्लेबाज ने ठुकराई हेड कोच की बात?
Earthquake in Delhi-NCR: 'ऐसा लगा मानो धरती फटने वाली हो', दिल्ली-NCR में लगे भूकंप के झटकों पर क्या बोले लोग?
'ऐसा लगा मानो धरती फटने वाली हो', दिल्ली-NCR में लगे भूकंप के झटकों पर क्या बोले लोग?
सोते समय हाथ-पैर हो जाते हैं सुन्न? हो सकती है ये गंभीर बीमारी
सोते समय हाथ-पैर हो जाते हैं सुन्न? हो सकती है ये गंभीर बीमारी
PM Kisan Nidhi: 24 फरवरी को इन किसानों के खाते में आएंगे 2000 हजार रुपये, इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ
24 फरवरी को इन किसानों के खाते में आएंगे 2000 हजार रुपये, इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ
Video: खतरे में स्मार्टफोन यूजर्स की जान? जेब में रखा फोन अचानक हुआ ब्लास्ट, वीडियो देख कांप जाएगी रूह
Video: खतरे में स्मार्टफोन यूजर्स की जान? जेब में रखा फोन अचानक हुआ ब्लास्ट, वीडियो देख कांप जाएगी रूह
Embed widget

We use cookies to improve your experience, analyze traffic, and personalize content. By clicking "Allow All Cookies", you agree to our use of cookies.