बलात्कार केस में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए एक हफ्ते में राजस्थान की सरकार से जवाब मांगा है. आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनके बेहतर मेडिकल इलाज के लिए उनकी सजा के अस्थाई निलंबन की मांग ठुकरा दी गई थी.


सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने आसाराम के वकील सिद्धार्थ लूथरा की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर एक हफ्ते में राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है.


कोर्ट ने कहा कि वह बाद में यह देखेंगे कि आसाराम को राजस्थान के किसी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर या फिर किसी और जगह बेहतर इलाज के लिए भेजा जा सकता है. आसाराम बापू ने अपने खराब स्वास्थ्य के आधार पर कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की है. राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. 






आसाराम को बलात्कार केस में दोषी पाया गया था और उसके बाद से वह उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. साल 2018 में आसाराम को बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. आसाराम पर यह आरोप लगा कि उसने नाबालिग लड़की को जोधपुर के पास मणाई इलाके के अपने आश्रम में बुलाया और 15 अगस्त 2013 को उसके साथ बलात्कार किया.


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