दिल्ली-NCR में कंस्ट्रक्शन पर लगा बैन तोड़ने पर 1 लाख जुर्माना, कचरा जलाने पर ₹5000 फाइन- SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुराने निर्माण गिराने और कंस्ट्रक्शन पर लगे बैन को तोड़ने वाले को एक लाख रुपया जुर्माना लगेगा. इसके साथ ही कहा कि अगर दिल्ली एनसीआर में कोई कचरा जलाता है तो 500 रुपये जुर्माना लगेगा.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और पुराना निर्माण गिराने पर लगे बैन का उल्लंघन करते पाए जाने वाले पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं कचरा जलाने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. कोर्ट नगर निकायों को कचरे के खुले डंपिंग को रोकने का भी निर्देश दिया है.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वह शुक्रवार तक डेटा या रिकॉर्ड यह साबित करे कि ऑडी स्कीम से दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है, जब ऑटो/ टैक्सी सड़कों पर दौड़ रही हैं.
Supreme Court directs that persons found violating the ban on construction and demolition in Delhi-NCR region will be fined with Rs 1 lakh & with Rs 5000 for burning garbage. Court also directs municipal bodies to prevent open dumping of garbage. https://t.co/QMw4fV3tvr
— ANI (@ANI) November 4, 2019
प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर सख्ती दिखाई और राज्य सरकारों को फटकार लगाई. कोर्ट ने बुधवार तक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पेश होने के लिए कहा है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने की एक भी घटना न हो. इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर ऐसा होता है तो चीफ सेक्रेटरी से लेकर ग्राम पंचायत तक एक-एक अधिकारी का दोष माना जाएगा.
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इससे पहले कोर्ट ने कहा हर साल 15 दिन तक दिल्ली का दम घुटता है. घर के अंदर तक कि हवा शुद्ध नहीं है. तमाम राज्य सरकारें बस चुनाव में व्यस्त रहती हैं. कोई फसल जलाता है, सब उसका नतीजा भोगते हैं. लोगों के जीवन के अधिकार का हनन हो रहा है. पर्यावरण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ को बुलाएं. हम समाधान जानना चाहते हैं.
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