दहेज उत्पीड़न के चलते ससुराल छोड़ने वाली महिला जहां रह रही है, वहीं शिकायत दर्ज करवा सकती है : सुप्रीम कोर्ट
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने 498A पर फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अब दहेज उत्पीड़न के चलते पति का घर या ससुराल छोड़ने वाली महिला के लिए उसी शहर में शिकायत दर्ज करवाना ज़रूरी नहीं है.
नई दिल्ली: दहेज उत्पीड़न के चलते पति का घर या ससुराल छोड़ने वाली महिला के लिए उसी शहर में शिकायत दर्ज करवाना ज़रूरी नहीं है. इस मसले पर लंबे समय से जारी कानूनी अस्पष्टता सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दी है. कोर्ट ने कहा है कि महिला अपने माता-पिता के शहर या जहां भी वो रह रही है, वहां शिकायत दर्ज करवा सकती है.
करीब 7 साल से मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था. 2012 में 2 जजों की बेंच ने इस मसले को महत्वपूर्ण बताते हुए 3 जजों की बेंच को भेजा था. अब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने फैसला दिया है.
इस मसले पर विवाद इसलिए था क्योंकि CrPC के प्रावधानों के तहत किसी मामले की FIR वहीं दर्ज होती है, जहां घटना हुई है. अगर कोई अपराध एक से ज़्यादा जगह पर हुआ है, तो उनमें से किसी भी एक जगह पर शिकायत दर्ज हो सकती है. ये मसला सुप्रीम कोर्ट तब पहुंचा जब दहेज उत्पीड़न के मामलों में अलग-अलग हाई कोर्ट ने अलग फैसले दिए. कुछ मामलों में हाई कोर्ट ने महिला की तरफ से पिता के शहर में दर्ज करवाई गई शिकायत को सही ठहराया. जबकि, कुछ मामलों में कहा कि किसी और जगह हुए अपराध पर दूसरे शहर की कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकती.
अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि क्रूरता और दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर ससुराल छोड़ने वाली महिला को उसी शहर में आकर मुकदमा दर्ज करवाने को मजबूर नहीं किया जा सकता. महिला ने जहां भी शरण ली हो, वहां शिकायत दर्ज करवा सकती है। मामले के तथ्यों के हिसाब से अगर उस शहर की अदालत उचित समझे तो संज्ञान ले सकती है.
इस आदेश से साफ है कि प्रताड़ना के चलते पति का घर छोड़ने वाली महिला न सिर्फ अपने पिता के शहर में, बल्कि किसी भी ऐसे शहर में शिकायत दर्ज करवा सकती है जहां उसने शरण ली है.
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