नई दिल्लीः आम्रपाली बिल्डर्स को बड़ा झटका लगा है. आज सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर्स के 5 स्टार होटल, मॉल, उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनी, दफ्तर समेत कई संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है. डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल इनकी नीलामी कर फ्लैट खरीदारों के पैसे वसूलेगा. आम्रपाली बिल्डर्स पर फ्लैट खरीदारों के करीब 3000 करोड़ रुपये का इस्तेमाल दूसरे व्यापार में करने का आरोप है.
फ्लैट खरीदारों के वकील एमएल लोहाटी ने कहा कि आज आम्रपाली बिल्डर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 अहम निर्देश या फैसले दिए हैं. उन्होंने कोर्ट में कहा कि अब हम और इंतजार नहीं कर सकते हैं. आम्रपाली बिल्डर्स ने पहले ही अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया है. कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2008-2018 के दौरान के सारे दस्तावेज फॉरेंसिक ऑडिटर को सौंपे जाएं पर आम्रपाली बिल्डर्स ने ऐसा नहीं किया और अभी तक फॉरेंसिक ऑडिटर को कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिले हैं.
आज सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर्स को सभी दस्तावेज सोमवार तक फॉरेंसिक ऑडिटर को सौंपने का आदेश दिया है. वहीं आम्रपाली बिल्डर्स ने कहा कि उसने 2,995 करोड़ रुपये बांट दिए हैं और उसे सोमवार तक सारा पैसा सुप्रीम कोर्ट के खाते में जमा करने के लिए कहा गया है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर को आम्रपाली समूह की नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थित नौ संपत्तियां सील करने का भी निर्देश दिया था. इन संपत्तियों में समूह की 46 कंपनियों से संबंधित दस्तावेज रखे हैं. इसके अलावा आम्रपाली समूह की बिहार के राजगीर और बक्सर में भी दो संपत्तियां सील करने का आदेश देते हुये कहा था कि इन्हें सील करने के बाद इनकी चाबियां शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार को सौंप दी जायें.
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