नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने श्वेतांबर मूर्तिपूजक जैन ट्रस्ट के नियंत्रण वाले 3 मंदिरों को पर्यूषण के आखिरी 2 दिनों 22-23 अगस्त को खोलने की अनुमति दी है. अदालत ने कहा कि ट्रस्ट ने मंदिर में एक बार में 5 लोगों को ही जाने की अनुमति देने की बात कही है. शीर्ष अदालत ने कहा कि आदेश दूसरे धार्मिक मामलों में उदाहरण की तरह न देखा जाना चाहिए.
जैन समुदाय के पर्यूषण पर्व के दौरान मंदिर खोलने का विरोध कर रहे महाराष्ट्र के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से CJI ने कहा कि आप मॉल, बाजार, शराब की दुकान को बिना निगरानी खुला रहने दे रहे हैं क्योंकि वहां से आमदनी आती है. धार्मिक वजह से मंदिर जाना चाह रहे लोगों से ही सख्ती की जा रही है.