कोरोना के चलते नहीं टलेगा बिहार चुनाव, SC ने खारिज की अर्जी, कहा- चुनाव आयोग अपना फैसला लेने में सक्षम
कोरोना काल में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर आयोग पहले ही गाइडलाइंस जारी कर चुका है. इसके तहत हर मतदान केंद्र पर सिर्फ एक हजार मतदाता ही वोट देंगे.
नई दिल्ली: कोरोना संकट के चलते बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए खारिज कर दिया है. आज बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है. इससे पहले ही चुनाव आयोग को हरी झंडी मिल गई है. अब बिहार में चुनाव रोकने का काम सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा.
कोर्ट ने कहा, "ये सुनवाई योग्य नहीं है. चुनाव आयोग अपने फैसले लेने में सक्षम है. सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं सुना सकता है."
कोरोना काल में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर आयोग पहले ही गाइडलाइंस जारी कर चुका है. हर मतदान केंद्र पर सिर्फ एक हजार मतदाता ही वोट देंगे. मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर से लेकर सभी तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी. बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर 2020 को खत्म हो रहा है. इसलिए नई सरकार का गठन विधानसभा के कार्यकाल खत्म होने से पहले जरूरी है.
कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होगा बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होगा. 2015 में राजद और जदयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था. जिसके कारण बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था. तब राजद, जदयू, कांग्रेस महागठबंधन ने 178 सीटों पर बंपर जीत हासिल की थी. राजद को 80, जदयू को 71 और कांग्रेस को 27 सीटें मिलीं थीं. जबकि एनडीए को 58 सीटें हीं मिली. हालांकि लालू यादव की पार्टी राजद के साथ खटपट होने के बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार चलाना शुरू किया.
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