दंगों में धार्मिक स्थलों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा ? SC ने सुरक्षित रखा फैसला
नई दिल्ली : क्या 2002 के गुजरात दंगों में धार्मिक स्थलों को हुए नुकसान की भरपाई राज्य सरकार को करनी चाहिए ? सुप्रीम कोर्ट ने आज इस सवाल पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. ये मामला 2012 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था.
हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी
तब गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी. गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार को धार्मिक स्थलों को हुए नुकसान का मुआवजा देना होगा.
यह भी पढ़ें : 'अफसरों' को PM मोदी ने दी 'आउटपुट' की सीख, खास अंदाज में सुनाया मजेदार किस्सा
क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों की लिस्ट बनाने को कहा था हाई कोर्ट ने राज्य के सभी 26 जिलों में दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों की लिस्ट बनाने को कहा था. याचिकाकर्ता की तरफ से दावा किया गया था कि ऐसे स्थलों की संख्या लगभग 500 है. राज्य सरकार का मानना है कि संख्या इससे बहुत कम है.
दलील है कि उसे मुआवज़ा देने के लिए कहना गलत है
उसकी ये भी दलील है कि उसे मुआवज़ा देने के लिए कहना गलत है. गुजरात सरकार की तरफ से पेश वकील ने कहा, "संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत करदाता को ये अधिकार दिया गया है कि उससे किसी धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए टैक्स नहीं लिया जा सकता. ऐसे में, धर्मस्थलों के निर्माण के लिए सरकारी ख़ज़ाने से पैसा देना गलत होगा."
यह भी पढ़ें : अयोध्या विवादित ढांचा विध्वंस मामला: देखिए 5 दिसंबर 1992 की तस्वीरें क्या बोल रही हैं?
नीति बनाई हुई है कि वो धर्मस्थलों को हुए नुकसान की भरपाई नहीं करेगी उन्होंने आगे कहा कि गुजरात सरकार ने आधिकारिक तौर पर ये नीति बनाई हुई है कि वो धर्मस्थलों को हुए नुकसान की भरपाई नहीं करेगी. राज्य सरकार ने 2001 के भूकंप में क्षतिग्रस्त हुए धर्मस्थलों के लिए भी कोई मुआवज़ा नहीं दिया था.
संस्था इस्लामिक रिलीफ सेंटर के वकील ने इसका विरोध किया हाई कोर्ट में मामले की याचिकाकर्ता रही संस्था इस्लामिक रिलीफ सेंटर के वकील ने इसका विरोध किया. उन्होंने कहा कि धर्मस्थलों की सुरक्षा राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है. सरकार की गैरजिम्मेदारी से हुए नुकसान की उसे भरपाई करनी चाहिए.
यह भी पढ़ें : अयोध्या कांड में नया विवाद, पूर्व बीजेपी सांसद का दावा- 'मेरे कहने पर बाबरी ढांचा गिरा'
रिलीफ सेंटर के वकील ने कहा कि अनुच्छेद 27 का हवाला देना गलत है इस्लामिक रिलीफ सेंटर के वकील ने कहा कि अनुच्छेद 27 का हवाला देना गलत है. भारत का संविधान धार्मिक भावनाओं को लेकर बहुत उदार है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल गोरड़िया बनाम भारत सरकार मामले में हज सब्सिडी को सही ठहराया था.
धार्मिक स्थलों की मदद के लिए कानून नहीं बना सकते सुप्रीम कोर्ट में मामले को सुन रही बेंच के वरिष्ठ जज जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, "अनुच्छेद 27 ऐसा नहीं कहता कि केंद्र या राज्य धार्मिक स्थलों की मदद के लिए कानून नहीं बना सकते." हालांकि, जस्टिस मिश्रा ने ये भी कहा कि अगर गुजरात सरकार ने धर्मस्थलों की मदद का कानून बनाया होता, तब भी मुआवजा नहीं देती तो बात दूसरी होती.
यह भी पढ़ें : मुस्लिम पुरुषों से शादी करने वाली हिंदू महिलाओं की तीन तलाक वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज 5 साल से लंबित इस मामले की सुनवाई इन 2 अहम सवालों पर रही है : पहला, अगर सरकार अपनी गैरजिम्मेदारी से धार्मिक स्थल को हुए नुकसान का मुआवज़ा देती है तो क्या इसे किसी धर्म को प्रोत्साहन देना माना जा सकता है? दूसरा, अगर किसी बड़े कमर्शियल कॉम्पलेक्स को दंगाई तबाह कर देते हैं तो क्या उस नुकसान की भरपाई भी सरकार को करनी चाहिए? अगर ऐसा है तो इंश्योरेंस क्यों कराया जाता है?