दिल्ली-NCR प्रदूषण मामलाः SC ने पंजाब के मुख्य सचिव को फटकारा, कहा- आपको अभी निलंबित कर देंगे
पंजाब के मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने फटकार लगाते हुए कहा कि 'हम आपको अभी निलंबित कर देंगे. आप किस बात के मुख्य सचिव हैं? पूरा अमला लगा दीजिए, संसाधन लगा दीजिए, पर अब पराली नहीं जलनी चाहिए. '
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नई दिल्लीः दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण मामले मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. शीर्ष न्यायालय ने प्रदूषण के मुद्दे पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया. पंजाब, हरियाणा और यूपी के मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. दोपहर में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने में नाकाम पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को कड़ी फटकार लगाई.
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पंजाब के मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई और कहा कि हम आपको अभी निलंबित कर देंगे. आप किस बात के मुख्य सचिव हैं? पूरा अमला लगा दीजिए, संसाधन लगा दीजिए, पर अब पराली नहीं जलनी चाहिए, मशीन खरीदने, उसे किसानों को देने पर रोडमैप पेश कीजिए.
जस्टिस अरुण मिश्रा ने इस बेंच की सुनवाई की. इस दौरान उन्होंने पंजाब के मुख्य सचिव को कहा कि क्या आपके पास फंड हैं? अगर आपके पास नहीं हैं तो प्लीज हमें बता दीजिए. हम आपको पराली जलाने के मुद्दे से निपटने के लिए फंड देंगे. जस्टिस मिश्रा ने ये भी कहा कि हम पराली जलाने की घटनाओं के मुद्दे पर तुरंत एक्शन चाहते हैं. ऐसा लगता है कि राज्य सरकार और अधिकारियों के बीच इस स्थिति से निपटने के लिए कोई संयोजन नहीं है.
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इसके अलावा उन्होंने पंजाब के मुख्य सचिव को ये भी कहा कि आप ड्यूटी निभाने में पूरी तरह असफल हुए हैं और उन्होंने ये आदेश दिया कि सरकार सुनिश्चित करे कि पराली जलाने की घटनाएं न हों.
बता दें कि सोमवार को कोर्ट ने मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए जानना चाहा था कि इन राज्यों ने पराली जलाने वाले किसानों पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की है? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसी घटनाओं के लिए अब सीधे प्रशासन के अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा.
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इसके अलावा दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की कोशिश का हवाला दे रहे राज्य के मुख्य सचिव से भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि "कहां हैं स्मार्ट सिटीज़? सारा फंड कहां लग रहा है?." आप कभी कॉलोनियों में गए? अंदर की सड़कों का क्या हाल है? देश में हर योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है. कम से कम राजधानी तो ठीक हो. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, हरियाणा और पंजाब सरकार को पराली न जलाने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए कहा है. किसानों को प्रति क्विंटल पराली के लिए 100 रुपये दिए जाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को किसानों को पराली जमा करने वाली मशीन किराए पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने को कहा है. छोटे किसानों को इसके लिए विशेष मदद देने के लिए भी कहा गया है. छोटे किसानों को पराली से निपटने वाले दूसरे उपकरण भी निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा कि पराली की समस्या से निपटने के लिए जितने भी कदम उठाए जाने हैं, उनका खर्च फिलहाल आप उठाएं. बाद में तय किया जाएगा कि इसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी या नहीं.
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