आम्रपाली बिल्डर समय सीमा में फ्लैट बनाकर दे वर्ना नतीजे गंभीर: सुप्रीम कोर्ट
आम्रपाली ने लगभग 42 हज़ार ख़रीदारों को फ्लैट नहीं दिए हैं. इनमें से करीब 32 हज़ार लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं.
नई दिल्लीः आम्रपाली बिल्डर की नकेल सुप्रीम कोर्ट ने आज कस दी. कंपनी के निदेशकों को जेल भेजने का संकेत देते हुए कोर्ट ने कहा- समय सीमा में फ्लैट बनाएं. ऐसा न करने के नतीजे आपके लिए गंभीर हो सकते हैं. कंपनी सबसे पहले जो प्रोजेक्ट पूरा करेगी, वो है लीज़र पार्क. कोर्ट ने कहा है कि आम्रपाली लीज़र पार्क के 19 टावर 3 से 6 महीने में पूरे करे. कंपनी के तीनों निदेशक इसके लिए 7 मार्च तक लिखित शपथपत्र जमा कराएं.
आम्रपाली ने लगभग 42 हज़ार ख़रीदारों को फ्लैट नहीं दिए हैं. इनमें से करीब 32 हज़ार लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं. इस मामले को सुनते हुए कोर्ट ने बुधवार को आम्रपाली से ऐसे फ्लैट की लिस्ट मांगी थी, जिनके जल्द पूरा होने की उम्मीद है. कोर्ट ने कहा था कि निवेशकों के हित में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि फ्लैट समय से खरीदारों को मिल सकें
आज बिल्डर ने जल्द पूरे होने वाले प्रोजेक्ट की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी. कहा- 10 प्रोजेक्ट के 10,647 फ्लैट 15 महीने में पूरे हो जाएंगे. जिन 10 प्रोजेक्ट में फ्लैट निर्माण पूरा होने की मियाद बिल्डर ने 3 से 15 महीने बताई है, वो हैं:-
गोल्फ होम्स लीज़र पार्क सेंचुरियन पार्क लीज़र वैली सिलिकॉन सिटी ड्रीम वैली सफायर जोडिएक प्रिंसली स्टेट प्लैटिनम
इनमें से लीज़र पार्क में सबसे ज़्यादा काम पूरा हो चुका है. इसलिए कोर्ट ने सबसे पहले इसे ही पूरा करने के लिए कहा है. बाकी प्रोजेक्ट की समय सीमा तय करने पर 15 मार्च को सुनवाई होगी. लीज़र पार्क में हुई तरक्की पर कोर्ट अलग से 27 मार्च को सुनवाई करेगा.