नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक कार्यकर्ता पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है. कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में लघु विधान का स्थान बदलने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका दाखिल करने पर कोर्ट ने ये जुर्माना लगाया है.
शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार के कामकाज के कार्यालय परिसर लघु विधान को गुलबर्गा में 6 किलोमीटर दूर ले जाना जनहित का मामला नहीं है. न्यायमूर्त दीपक मिश्रा और न्यायमूर्त एम खानविलकर की पीठ ने कहा कि याचिका जनहित याचिका की अवधारणा का दुरुपयोग है क्योंकि इसमें किसी तरह का जनहित नहीं जुड़ा है.