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दुपहिया और महिलाओं के वाहनों पर ऑड-इवन योजना लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

इस योजना के तहत राजधानी की सड़कों पर एक दिन सम और दूसरे दिन विषम संख्या वाले वाहन चलते हैं. हालांकि, इस समय यह योजना लागू नहीं है.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सभी वाहनों पर ऑड-इवन योजना लागू करने संबंधी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के 2017 के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी है. कोर्ट के इस आदेश के बाद ‘ऑड-इवन’ योजना के दायरे से दुपहिया वाहनों और महिलाओं द्वारा ड्राइव की जा रही कारों को छूट मिली रहेगी. इस योजना के तहत राजधानी की सड़कों पर एक दिन सम और दूसरे दिन विषम संख्या वाले वाहन चलते हैं. हालांकि, इस समय यह योजना लागू नहीं है.

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 48 घंटे तक वायु प्रदूषण का स्तर एक निश्चित सीमा से अधिक होने पर स्वत: ही ऑड-इवन की योजना प्रभावी हो जायेगी. न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने दिल्ली सरकार के इस कथन के बाद अधिकरण के आदेश पर रोक लगायी कि राजधानी में करीब 68 लाख दुपहिया वाहन हैं और यदि इन्हें भी ऑड-इवन योजना के दायरे में लाया गया तो सार्वजनिक परिवहन में लोगों को ‘समाहित करना असंभव’ हो जायेगा.

हरित अधिकरण ने पिछले साल 11 नवंबर को कहा था कि ऑड-इवन योजना के दायरे से किसी भी व्यक्ति, अधिकारी और यहां तक कि दुपहिया वाहनों को भी किसी प्रकार की छूट नहीं होगी. यह योजना सभी वाहनों पर समान रूप से लागू होगी. यही नहीं, अधिकरण ने पिछले साल ही 15 दिसंबर को ऑड-इवन योजना के दायरे से दुपहिया वाहनों को छूट देने के लिये दिल्ली सरकार की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी थी. अधिकरण का कहना था कि इसमे किसी भी प्रकार की ढील दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य को विफल करेगी.

दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल एएनएस नाडकर्णी ने आज पीठ से कहा कि वह दुपहिया वाहनों के साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये महिलाओं द्वारा ड्राइव की जा रही कारों के लिये भी इसके दायरे से छूट चाहते हैं. पीठ ने इस मामले में अधिकरण में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को दिल्ली सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है.

नाडकर्णी ने कहा कि अधिकरण के पिछले साल के आदेश में किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या दुपहिया वाहनों को ऑड-इवन योजना के दायरे से छूट नहीं दी गयी है. उन्होंने कहा कि इससे पहले इस योजना में सुरक्षा कारणों से महिलाओं द्वारा ड्राइव की जा रही कारों को छूट प्रदान की गयी थी. नाडकर्णी ने जब अधिकरण के निर्देशों पर रोक लगाने का अनुरोध किया तो पीठ ने कहा कि इस समय तो कोई ऑड-इवन योजना लागू नहीं है. लेकिन जब नाडकर्णी ने दुपहिया वाहनों और सुरक्षा कारणों से महिलाओं के लिये छूट देने का अनुरोध किया तो पीठ ने इस संबध में अधिकरण के आदेश के अमल पर रोक लगा दी.

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