हरियाणा: राज्य में 30 अप्रैल तक स्कूल और कॉलेज बंद, जारी किए गए नए निर्देश
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर शुक्रवार की शाम को राज्य के लोगों को संबोधित किया. उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है.
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हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए नए दिशानिर्देशों की घोषणा की. जिसमें 30 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद करने और वाहनों में यात्रियों और कार्यक्रमों में लोगों की संख्या को सीमित करने का आदेश दिया.
अधिकारियों ने कहा कि सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लाइब्रेरी और प्रशिक्षण संस्थान, चाहे सरकारी हों या निजी, 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे. स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक कार्य पहले की तरह जारी रहेंगे.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर शुक्रवार की शाम को राज्य के लोगों को संबोधित किया. उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कहा कि जैसे-जैसे मामले बढ़ रहे थे, सतर्कता बढ़ाने की जरूरत है. इस बीच, समेकित दिशानिर्देशों में राज्य सरकार ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है.
साथ ही फेस मास्क के बिना पाए जाने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम लोगों की नाराजगी तो झेल सकते हैं लेकिन लाशों के ढेर नहीं देख सकते. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोविड के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाएं.
समारोह में इतने लोग ही हो सकेंगे शामिल
हरियाणा ने गुरुवार को आउटडोर और इनडोर फंक्शन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को और कम कर दिया. सरकार के एक ऑफिशियल प्रवक्ता के अनुसार “यह निर्णय लिया गया है कि अब से 200 से ज्यादा लोग सार्वजनिक समारोह के दौरान ऑपन स्पेश में इकट्ठा नहीं हो पाएंगे और इनडोर फंक्शन में 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी. इसी तरह अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे. ”
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