नई दिल्ली: देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और मौत का ग्राफ भी घटने का नाम नहीं ले रहा है. इस सबसे बीच अनलॉक 4 की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. मॉल से लेकर मेट्रो तक सभी सेवाएं सभी संभव एहतियात के साथ खोली जा रही हैं. इस सबके बीच स्कूलों को लेकर लोगों के मन में बड़ा सवाल है.


अनलॉक 4 में सराकर ने कक्षा 9 से लेकर 12 तक के स्कूल खोलने की इजाजत दी है. अब इसे लेकर सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं. सरकार ने सभी तरह के एहतियात बरतने की सलाह दी है. 21 सितंबर से स्कूल खुल सकेंगे.


मार्च में कोरोना की दस्तक के बाद से ही स्कूलों पर ताला लटका हुआ है. कोरोना काल में बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई. अभी जब तक कोरोना का खतरा नहीं चल जाता औऱ सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आते, 1से 8 तक की कक्षा के बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ेंगे.




  • स्कूलों को लेकर सरकार ने क्या निर्देष दिए हैं ?
    सिर्फ कंटेंनमेंट जोन के बाहर के स्कूल खोले जा सकेंगे और कंटेंनमेंट जोन के बाहर रहने वाले स्टाफ और स्टूडेंट को ही स्कूल आने की इजाजत होगी. अगर आपके बच्चे का स्कूल कंटेंनमेंट जोन में है या फिर आपका घर कंटेनमेंट जोन में है तो आपके बच्चे को स्कूल जाने की इजाजत नहीं होगी.

  • स्कूल आने वाले छात्रों के पास अभिवावक की लिखित अनुमति होना अनिवार्य है. छात्रों का स्कूल आना किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं होगा, यह सिर्फ वॉलेंटियरी बेसिस पर किया जा रहा है.

  • स्कूल में छात्रों, शिक्षकों और अन्य स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. क्लास में भी सभी तरह के नियम लागू होंगे. यह सभी नियम अन्य शिक्षण संस्थानों जैसे पर भी लागू होंगे.

  • कोरोना से जंग को लेकर पहले से जारी नियमों और गाइड लाइंस के साथ सरकार ने स्कूलों के लिए अलग से विस्तार से निर्देश जारी किए हैं. इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है.

  • स्‍टूडेंट्स के बीच कम से कम 6 फीट की दूसरी होनी चाहिए. इसके अलावा फेस कवर/मास्‍क अनिवार्य किया गया है. फिलहाल बायोमीट्रिक अटेंडेंस नहीं होगी.

  • स्कूल के अंदर भी थोड़ी-थोड़ी देर में हाथों को साबुन से धुलना या सैनिटाइज करना होगा. परिसर में इधर-उधर थूकने पर पाबंदी है.

  • गेट पर हर छात्र और स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग होगी, गेट पर ही उनके हाथ भी सैनिटाइज कराए जाएंगे.

  • बच्चे अपना कोई भी सामान जैसे, पेन, पेंसिल, नोटबुक या कोई अन्य सामान आपस में शेयर नहीं करेंगे.

  • इसके साथ ही स्कूल के ग्राउंड में किसी भी तरह खेल या शारीरिक एक्टिविटी की मनाही है.

  • स्कूल आने वाले सभी लोगों के लिए आरोग्य सेतु एप रखना अनिवार्य है. इसके साथ ही सभी स्कूलों को पल्स ऑक्सिमीटर का इंतजाम करना होगा.