रामगढ़: झारखंड के रामगढ जिले में गुरवार को गौ मांस ले जाने के शक में एक शख्स की हत्या के बाद हालात को देखते हुए धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू कर दी गई है. इसके बाद वहां हालात काबू में हैं जबकि इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की गई है.


रामगढ़ की डिप्युटी कमिश्नर राजेश्वरी विनय ने आज बताया कि रामगढ़ के सब मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर जिले के सभी 6 ब्लॉक में आज धारा 144 लागू कर दी गई. उन्होंने बताया कि कल की घटना में मारे गए मोहम्मद अलीमुद्दीन के परिजनों को 2 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई है.


इस बीच आईजी मुरारी लाल मीणा ने आज रामगढ़ क्षेत्र का दौरा किया और वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बताया कि कल हुई घटना के सिलसिले में दो प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं. इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है जबकि अपराध अनुसंधान विभाग और पुलिस की कई टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित की गई है.


मुरारी लाल ने बताया कि स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है और शांतिपूर्ण स्थिति कायम रखने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है.


इस बीच रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि जिस ओमनी वैन से खींचकर आरोपियों ने अलीमुद्दीन की पिटाई की थी जिसे बाद में उसकी मौत हो गई उसे बरामद किए गए मांस की जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि अपराध अनुसंधान प्रयोगशाला से मांस की रिपोर्ट आने के बाद इस सिलसिले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.


गौरतलब है कि वैन में मांस ले जा रहे एक शख्स पर शुक्रवार को रामगढ़ में 30 से 40 लोगों ने एहमला बोल दिया था जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी अस्पताल में मौत हो गई.