नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु समेत राज्य भर में धारा 144 लागू कर दी गई है. धारा 144 अगले 3 दिनों के लिए गुरुवार सुबह 6 बजे से लागू होगी. गुरुवार को बेंगलुरु समेत राज्य के कई हिस्सों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के आसार थे. जिसके मद्देनजर सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है.


राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई के मुताबिक यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है ताकि राज्य में किसी भी तरह की हिंसा ना भड़के. आपको बता दें कि 144 धारा लागू होने के बाद कहीं पर भी 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते और किसी भी तरह का जमावड़ा नहीं हो सकता. यानी साफ तौर पर अगले तीन दिन तक किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी जाएगी. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने के साथ ही देश भर में विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं. बेंगलुरु समेत कर्नाटक में भी विरोध के सुर देखे जा रहे थे. कई कॉलेज के छात्र जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के समर्थन में धरने पर बैठे.


इस नए आदेश के साथ ही पुलिस सड़क पर किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं देगी. गुरुवार को बेंगलुरु में कई अलग-अलग विरोध प्रदर्शन होने वाले थे. जिसमें एनजीओ, कॉलेज छात्र, विपक्षी पार्टियों के प्रोटेस्ट भी शामिल हैं. इससे पहले कर्नाटक के मंगलुरू में बुधवार से शुक्रवार के लिए 144 लागू की गई थी. अब यह धारा पूरे राज्य भर में लागू कर दी गई है.


इस बीच ऑर्गेनाइजर्स इस नए आदेश के बावजूद गुरुवार को टाउन हॉल में विरोध प्रदर्शन को जारी रखने का ऐलान कर चुके हैं. साफ है कर्नाटक की बीजेपी सरकार इस एक्ट के खिलाफ किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने के मूड में नजर नहीं आ रही.


बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने कहा, ''बेंगलुरु में गुरुवार सुबह 6 बजे से शनिवार रात 12 बजे तक धारा 144 लागू होगी. नागरिकता संशोधन कानून को लेकर इसके विरोध में और इसके समर्थन में प्रदर्शन के लिये कई सारी अर्जी मिली हैं, बाकी शहरों में अनुमति देने के चलते क्या हुआ इस बात के मद्देनजर कानून और व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिये ये फैसला लिया गया है. ये फैसला किसी संस्था या संगठन के खिलाफ नहीं बल्कि शहर की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है.