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Seema Ghulam Haider Story: क्या भारत में रह पाएंगी सचिन की दीवानी सीमा, पाकिस्तानी इकरा के साथ इंडिया में क्या हुआ था, जानें कानून

Seema Ghulam Haider: भारत में अवैध रूप से रह रहीं पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर अपने कथित प्रेमी सचिन मीणा के साथ कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही हैं. क्या उन्हें निर्वासित किया जाएगा, जानें.

Seema Ghulam Haider Love Story: पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर और उसके कथित प्रेमी सचिन मीणा की कहानी भारत-पाकिस्तान के 'सरहद पार' वाले कनेक्शन के कारण सुर्खियों में है. 2019 में सीमा और सचिन ऑनलाइन वीडियो गेम के जरिये संपर्क में आए थे. इसके बाद सीमा अवैध तरीके से अपने चार बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आ गईं. पहले से शादीशुदा सीमा ने ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सचिन से शादी की.

पाकिस्तानी महिला के अवैध रूप से भारत में होने की भनक लगने के बाद पु्लिस ने दोनों को 4 जुलाई को गिरफ्तार किया. उन्हें लुक्सर जेल में रखा गया. शुक्रवार (8 जुलाई) को नोएडा के जेवर की अदालत ने दोनों को जमानत पर जेल से रिहा कर दिया. साथ ही आदेश दिया कि सुनवाई चलने तक सीमा अपना घर नहीं बदलेंगी और सचिन के साथ रहेंगी. 

30 वर्षीय सीमा पर नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और 22 वर्षीय सचिन पर एक अवैध अप्रवासी को शरण देने का मामला दर्ज किया गया है. इससे पहले सीमा की 2014 में पाकिस्तानी शख्स गुलाम हैदर जखरानी से शादी हुई थी और वह कराची में रह रही थीं.

गुलाम हैदर जखरानी ने सोशल मीडिया के जरिये भारत सरकार से उसकी पत्नी को वापस पाकिस्तान भेजने गुहार लगाई है. सीमा चूंकि अवैध तरीके से भारत आई हैं, इसलिए उन्हें निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि फरवरी में ऐसे ही एक मामले में पाकिस्तानी महिला इकरा जिवानी को पाकिस्तान भेज दिया गया था. 

क्या हुआ था इकरा के साथ?

सीमा की तरह इकरा ने भी नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश किया था. इकरा अपने ऑनलाइन दोस्त मुलायम सिंह यादव से शादी करने के लिए अवैध रूप से भारत आई थीं. जनवरी के आखिर में कर्नाटक की बेलंदूर पुलिस ने 19 वर्षीय इकरा जिवानी और उसके पति मुलायम को गिरफ्तार किया था. मूल रूप से पाकिस्तान के हैदराबाद की रहने वाली इकरा की मुलायम सिंह यादव से जान-पहचान ऑनलाइन गेम लूडो से जरिये हुई थी. कथित तौर पर दोनों को प्यार हो गया और उन्होंने शादी का फैसला किया. 

इकरा अपने माता-पिता को बताए बगैर नेपाल के काठमांडू गईं और फिर बिहार के बीरगंज बॉर्डर से भारत में प्रवेश कर गईं. पिछले साल 28 सितंबर 2022 को दोनों बेंगलुरु जाकर सरजापुर रोड इलाके में एक किराए के मकान में रहने लगे थे. यादव ने इकरा का आधार कार्ड 'रवा यादव' के नाम से बनवाया और पासपोर्ट के लिए भी आवेदन कर दिया था. 

केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान में रहने वाले इकरा के माता-पिता का पता लगा लिया. स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस टीम ने इकरा और मुलायम सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद महिला को अटारी-वाघा सीमा के जरिये पाकिस्तान भेज दिया गया. पुलिस ने जांच में पाया था कि इकरा और मुलायम का कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं था. 

भारत आने से पहले इकरा चार साल तक मुलायम के साथ ऑनलाइन रिश्ते में थीं. इकरा ने वापस पाकिस्तान जाने से मना करते हुए अधिकारियों से उन्हें भारत में ही रहने देने की गुहार लगाई थी. उन्होंने दावा किया कि उनकी शादी एक भारतीय से हुई है, इसलिए पति के साथ रहने दिया जाए. अधिकारियों ने पाकिस्तान सरकार से संपर्क किया. इसके बाद निर्वासन प्रकिया में करीब ढाई महीने का समय लग गया था.

क्या कहता है कानून?

सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर ने एबीपी लाइव के साथ बातचीत में बताया, ''केवल शादी कर लेने भर से कोई नागरिक नहीं बनता है. अगर कोई शुरू से ही अवैध तरीके से भारत में आया है तो उसको डिपोर्ट (निर्वासित) किया जाएगा. खासकर कोई शत्रु देश से, जैसे कि पाकिस्तान से आता है तो उसके साथ निर्वासन के अलावा कार्रवाई भी हो सकती है.'' उन्होंने कहा, ''पहले तो इनको (सीमा-सचिन) गिरफ्तार करके जांच करनी चाहिए, विवेचना होनी चाहिए कि कहीं ये जासूस तो नहीं है, उसके बाद डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को शुरू कर देना चाहिए.''

अगर कोई प्यार में आ जाता है तो कानून क्या कहता है? यह पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ''कानून प्यार और मोहब्बत से नहीं चलता है. आप अवैध तरीके से आए हैं, आप पर कार्रवाई होगी, कानून यह कहता है.'' उन्होंने कहा कि एक शादीशुदा औरत अगर किसी से शादी करती है तो वह शादी अवैध मानी जाएगी, चाहे वो हिंदू धर्म में हो या मुस्लिम धर्म में. दूसरी शादी अपने आप में अवैध है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है.''

यह भी पढ़ें- मिस्‍ड कॉल से पाकिस्‍तानी पति गुलाम हैदर के संपर्क में आई थी सीमा, शादी करने पर पंचायत ने लगाया था जुर्माना

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