वरिष्ठ IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला की मुसीबत कम होने का नाम नही ले रही है. कुछ दिनों पहले उनके खिलाफ महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने FIR दर्ज की थी और अब ऐसा ही मिलता जुलता एक और मामला उनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने दर्ज किया है.


एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया की आरोप है कि रश्मि जब SID की चीफ थीं तब उन्होंने गलत तरीकों का इस्तेमाल करके कुछ फोन टैप करवाए थे और उनका यह करना गलत था. इन आरोपों की जांच करने के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.


टेलीग्राफिक एक्ट और अन्य धाराओं के तहत दर्ज किया गया है मामला


सूत्रों ने बताया की शुक्ला के खिलाफ मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धारा 166 और टेलीग्राफिक एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने बताया की आरोप है कि जब रश्मि एसआईडी प्रमुख थीं तभी उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर अवैध रूप से कुछ फोन की टैपिंग करवाई थी.


आपको बता दें की शुक्ला के खिलाफ 26 फरवरी को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत पुणे पुलिस आयुक्त के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान 2015 और 2019 के बीच राजनेताओं के फोन की कथित अवैध टैपिंग के लिए FIR दर्ज की गई थी.


हाईकोर्ट ने दी है राहत


जिसके बाद रश्मि शुक्ला ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसी याचिका की सुनवाई के दौरान मुंबई हाई कोर्ट ने रश्मि को राहत देते हुये उनके खिलाफ 25 मार्च तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए हैं.


शुक्ला फिलहाल हैदराबाद में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) दक्षिण क्षेत्र के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में तैनात हैं. शुक्ला ने इस सप्ताह की शुरुआत में अपने वकील समीर नांगरे के माध्यम से याचिका दायर की थी. FIR रद्द करने की मांग करते हुए शुक्ला ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें मामले में 'झूठा फंसाया जा रहा है' और वह 'राजनीतिक वेंडेटा' की शिकार थीं.


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