एक्सप्लोरर
Advertisement
शशिकला को झटका, हाईकोर्ट ने आरोपमुक्त करने के खिलाफ ईडी की याचिका मंजूरी की
मदुरै: अन्नाद्रमुक महासचिव वी के शशिकला को निराशा हाथ लगी है. मद्रास हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की पुनर्विचार याचिका स्वीकार ली जिसमें दो विदेशी विनिमय नियमन कानून मामलों में चेन्नई की एक कोर्ट द्वारा शशिकला और उनके भतीजे टी टी वी दिनाकरण को आरोपमुक्त करने को चुनौती दी गयी है.
आरोपमुक्त किये जाने को चुनौती दी जाने वाली पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की मुदरै पीठ के न्यायमूर्ति जी चोकालिंगम ने निचली अदालत के फैसले को ठुकरा दिया और 1994 में लेन-देन के संबंध में मामले की सुनवाई के लिए मुकदमे को वापस निचली अदालत में भेज दिया.
ईडी ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष छह मामले दायर कराए थे जिसने 2015 में दो मामले में दोनों को आरोपमुक्त कर दिया और उन्हें अन्य मामले में मुकदमे का सामना करने का निर्देश दिया था.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और देखें
Advertisement
IPL Auction 2025
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओटीटी
क्रिकेट
Advertisement
राजेश शांडिल्यसंपादक, विश्व संवाद केन्द्र हरियाणा
Opinion