लखनऊ: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) के विशेष न्‍यायाधीश योगेंद्र राम गुप्ता ने आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार शकील, मोहम्मद मुईद और मुस्तकीम को शुक्रवार को सात दिन के लिए एटीएस की हिरासत में भेजने का आदेश दिया. इन आरोपियों की हिरासत अवधि 16 जुलाई शाम छह बजे से शुरू होगी.


उन्होंने यह आदेश इस मामले के विवेचक और एटीएस के पुलिस उपाधीक्षक संजय वर्मा की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है. बीते 15 जुलाई को एटीएस की विशेष अदालत ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था. साथ ही पुलिस हिरासत में भेजने की अर्जी पर सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तारीख तय की थी. पुलिस की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान तीनों आरोपी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये अदालत के समक्ष उपस्थित हुए.


एटीएस का कहना था कि अभियुक्तों ने कानपुर, लोधी, गाजियाबाद, चंदौली और मुजफ्फरनगर से असलहा और कारतूस खरीदा था. इनसे उन स्थानों की निशानदेही करानी है. मोहम्मद मुईद ने लखनऊ में जिस स्थान पर एक कथित आतंकवादी को पिस्टल और कारतूस उपलब्ध कराया था, उस स्थान का भी चिन्हीकरण कर ‘प्वाइंट आउट मेमो’ तैयार करना है.


सही तथ्यों की जानकारी


एटीएस के मुताबिक तीनों आरोपियों से पहले से एटीएस हिरासत में मौजूद कथित आंतकवादी मिनहाज और मुसीरुद्दीन से आमना-सामना कराकर सही तथ्यों की जानकारी हासिल करनी है. इनसे बरामद मोबाइल का डाटा विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त कर उनका विश्लेषण करना और तथ्यों की रिकवरी भी करनी है. एटीएस ने अदालत में कहा आसन्न खतरे के निराकरण के लिए विवेचना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी आरोपियों से पूछताछ की जानी है.


एटीएस ने कहा कि इस घटना में शामिल अन्य सदस्यों की जानकारी प्राप्त करना है. इनसे यह भी पता करना है कि क्या आतंकवाद का कोई समानांतर माड्यूल तो कार्य नहीं कर रहा है. इन सभी बिंदुओं पर इनसे विस्तृत पूछताछ की जानी है, इसलिए 10 दिनों के लिए उन्हें पुलिस की हिरासत में देने की अर्जी मंजूर की जाए.


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