Court News: केरल में एक 48 साल के शख्स को नाबालिग लड़के के यौन उत्पीड़न का दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे 40 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. केरल के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर कोर्ट ने बताया कि साल 2020 में 11 साल के लड़के के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था. 


स्पेशल जज आज सुदर्शन ने कहा, यौन शोषण कभी भी वर्तमान क्षण तक सीमित नहीं होता. इसके प्रभाव किसी के भी जीवन में हमेशा के लिए छाप छोड़ जाते हैं. एक दोषी को सजा मिलने से समाज में कई लोगों को सीख मिलती है और उनके मन में ऐसी हरकतें करने से पहले डर बैठना जरूरी है. 


बच्चे के साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप 


बच्चे के परिवार ने आदमी पर उनके 11 साल के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था. उसके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 377 आईपीसी, 3(ए) आर/डब्ल्यू 4(2), 5(एल)(एम) आर/डब्ल्यू 6(एल) के तहत मामले दर्ज हुए थे. कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि इस मामले में 11 वर्षीय पीड़ित लड़के का कई लोगों ने या तो उसे शराब, सिगार या गांजा पिलाकर उसका यौन उत्पीड़न किया है. बच्चे ने मनोवैज्ञानिक के सामने ये बातें बताईं. 


केरल कोर्ट से ट्रांसजेंडर को मिली थी सजा 


इससे पहले केरल कोर्ट ने राज्य में पहली बार एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को सात साल पहले एक लड़के का यौन शोषण करने का दोषी ठहराया था. केरल में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को सजा दी गई. इस मामले में जज आज सुदर्शन ने कहा था कि जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक साल अतिरिक्त जेल में बिताना होगा. 


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