शाहीन बाग में प्रदर्शन: सड़क खाली कराने पर HC ने कहा- जनहित को ध्यान में रखकर कार्रवाई करे पुलिस
आज याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाइ कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा कि सभी संबंधित विभाग इस मुद्दे को देखें. सरकारी नियमों और कानून के हिसाब से काम करें. जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करें और कानून व्यवस्था का भी ध्यान रखें.
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में शाहीन बाग इलाके में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर पिछले करीब एक महीने से प्रदर्शन हो रहे हैं. इस प्रदर्शन को लेकर काफी समय से शाहीन बाग-कालिंदी कुंज सड़क बंद है. आज दिल्ली हाई कोर्ट में इस सड़क को खुलवाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई. जिसपर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये मामला दिल्ली पुलिस पर छोड़ दिया. हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करे.
कानून व्यवस्था का ध्यान रखे दिल्ली पुलिस- हाई कोर्ट
दिल्ली हाइकोर्ट ने सभी पक्षों से कहा है कि सभी संबंधित विभाग इस मुद्दे को देखें और सरकारी नियमों और कानून के हिसाब से काम करें. हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करें और कानून व्यवस्था का भी ध्यान रखे. इससे पहले याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार और पुलिस को भी इस मामले में शिकायत दी हुई है और कुछ नहीं हुआ. दायर याचिका में कहा गया था कि 15 दिसंबर के बाद से ही मथुरा रोड से कालिंदी कुंज की तरफ जाने वाली सड़क प्रदर्शनकारियों ने बंद कर रखी है, जिसकी वजह से लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है.
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शाहीन बाग प्रदर्शन में ज्यादातर महिलाएं शामिल
दरअसल शाहीन बाग के कारण दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला रास्ता जो कालिंदी कुंज से होकर गुजरता है वो भी पिछले एक महीने से बंद है. उस सड़क पर 200 दुकानें हैं और सारी दुकाने बंद हैं. उस सड़क के कारण दूसरी सड़कें पूरे दिन जाम रहती हैं. एक घंटे का सफर ढाई घंटे में पूरा हो रहा है. शाहीन बाग प्रदर्शन में ज्यादातर महिलाएं हैं, जो अपने बच्चों के साथ रात-रात भर इस प्रदर्शन में शामिल रहती हैं.
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