Shiv Sena Symbol Row: 'अटल बिहारी बाजपेयी के समय ऐसा कभी नहीं हुआ', उद्धव गुट से शिवसेना छिनने पर जानें क्या कुछ बोले शरद पवार?
NCP Chief Sharad Pawar On Shiv Sena Symbol Row: शिवसेना चुनाव चिह्न विवाद को लेकर एनसीपी मुखिया शरद पवार उद्धव ठाकरे के समर्थन में उतरे हैं और बीजेपी सरकार पर हमला किया है.
Sharad Pawar On BJP: महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों उथल-पुथल मची हुई है. शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर मचा घमासान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस मामले पर अब एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान सामने आया है और उन्होंने इस बार पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर हमला किया है. उन्होंने कहा कि एक विचारधारा और पार्टी देश में भाईचारे को खत्म कर रही है.
उन्होंने कहा, “अटल बिहारी बाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब देश की संस्था पर इस तरह का हमला नहीं हुआ था. नरेंद्र मोदी की हुकुमत में देश की संस्था पर हमला हुआ. आज की हुकुमत दूसरे राजनीतिक दल को काम नहीं करना देना चाहती है. चुनाव आयोग का इस्तेमाल हो रहा है. ये राजनीतिक दल पर हमला है. चुनाव आयोग ने ऐसा कभी फैसला नहीं दिया था. पहली बार इस तरह का चुनाव आयोग का फैसला देखा.”
कांग्रेस और एनसीपी की लड़ाई दिलाई याद
इसके अलावा, शरद पवार ने कांग्रेस और एनसीपी के बीच हुई लड़ाई को भी याद किया और कहा, "शिवसेना को बालासाहेब ठाकरे ने बनाया था और उसका चुनाव चिन्ह आयोग ने किसी और को दे दिया. कांग्रेस के साथ मेरी भी लड़ाई हुई थी. पार्टी और चुनाव चिह्म को लेकर लेकिन उस समय चुनाव आयोग का फैसला सही था." उन्होंने आगे बताया कि बालासाहेब ठाकरे ने अपने आखिरी दिनों में कहा था कि उनके बाद शिवसेना की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे को दी जाएगी.
Election Commission gave a decision a few days ago. This is an example of how an institution can be misused. We've never seen such a decision by EC. Balasaheb Thackeray in his last days said that Shiv Sena's responsibility would be given to Uddhav Thackeray after him: NCP chief pic.twitter.com/zFr4ynLKEx
— ANI (@ANI) February 22, 2023
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
उधर, पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उद्धव ठाकरे की याचिका पर बुधवार (22 फरवरी) को सुनवाई हुई. कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट को एक नोटिस जारी किया है और दो हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक तो नहीं लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि उद्धव गुट अभी मिले अस्थाई नाम और चुनाव चिह्म का इस्तेमाल कर सकता है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद की जाएगी.